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CBSE: अब नहीं कर पाएंगे बच्चे एग्जाम के दौरान नकल, CCTV कैमरे से होगी निगरानी

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2025 से बोर्ड परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक नई सीसीटीवी नीति लागू करने का निर्णय लिया है। इस नीति के तहत 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। वहीं जिन स्कूलों में यह […]

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CCTV During Borad Exams
  • September 28, 2024 9:13 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 months ago

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2025 से बोर्ड परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक नई सीसीटीवी नीति लागू करने का निर्णय लिया है। इस नीति के तहत 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। वहीं जिन स्कूलों में यह सुविधा नहीं होगी, उन्हें बोर्ड परीक्षा केंद्र के रूप में चुना नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो स्कूल परीक्षा केंद्र बनना चाहते हैं, उन्हें अपने खर्चे पर सीसीटीवी प्रणाली स्थापित करनी होगी।

नीति का उद्देश्य

इस नई सीसीटीवी नीति का मुख्य उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना और किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधियों को रोकना है। सीबीएसई का मानना है कि इस पहल से परीक्षा के दौरान होने वाली धोखाधड़ी या गड़बड़ी पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सकेगा। इसके साथ ही, इस कदम से छात्र और उनके माता-पिता का परीक्षा प्रणाली पर भरोसा बढ़ेगा, क्योंकि पूरी प्रक्रिया बिना किसी भेदभाव और सुरक्षा के साथ होगी।

CCTV in claasroom

सीबीएसई के अनुसार, 2025 की बोर्ड परीक्षाओं में लगभग 44 लाख छात्र हिस्सा लेंगे और परीक्षा केंद्र भारत और विदेशों के करीब 8,000 स्कूलों में बनाए जाएंगे। इन सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगने से परीक्षा हॉल के अंदर और बाहर होने वाली गतिविधियों पर बोर्ड की पूरी नजर रहेगी।

नई नीति के अनुसार नियम

नई नीति के अनुसार, सभी परीक्षा हॉल के प्रमुख स्थानों जैसे एंट्री गेट, एग्जिट गेट और परीक्षा डेस्क पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्र और परीक्षा केंद्र के स्टाफ को सीसीटीवी निगरानी के बारे में पहले से सूचित किया जाए, ताकि वे इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहें।
सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को परिणाम घोषित होने के बाद कम से कम दो महीने तक सुरक्षित रखा जाएगा। इसके साथ ही, प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 240 छात्रों पर एक निरीक्षक तैनात किया जाएगा, जो सीसीटीवी फुटेज की निगरानी करेगा और किसी भी अनुचित गतिविधियों की रिपोर्ट तैयार करेगा।

इसके अलावा परीक्षा कर्मचारियों को सीसीटीवी प्रणाली के संचालन और गोपनीयता से संबंधित मुद्दों के बारे में उचित प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं छात्रों और अभिभावकों को इस निगरानी नीति और उनके अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी।

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