7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग की ताजा खबरों के अनुसार पूर्वोत्तर रेलवे (एनई रेलवे) में रेलवे पेंशन कोर्ट ने सेवानिवृत्त भारतीय रेलवे कर्मचारियों की पेंशन को संशोधित करने के आदेश दिए हैं. पेंशन अदालत ने इस पीएसयू के रिटायरड कर्मचारियों के लिए सातवें सीपीसी के अनुसार रिविजन के आदेश दे दिए हैं. कर्मचारियों को अब नए आदेशानुसार पेंशन दी जाएगी.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission: पूर्वोत्तर रेलवे (एनई रेलवे) में रेलवे पेंशन कोर्ट ने सेवानिवृत्त भारतीय रेलवे कर्मचारियों की पेंशन को संशोधित करने के आदेश दिए हैं. एनई रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर में पेंशन कोर्ट का आयोजन किया गया था. पेंशन कोर्ट की अगुवाई एनई रेलवे के एजीएम आनंद प्रकाश कर रहे थे. अदालत ने पेंशन के 68 मामलों की सुनवाई की और पाया कि उनमें से 19 वें सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुरूप नहीं थे.
एनई रेलवे के एजीएम, आनंद प्रकाश ने फैसले के बाद कहा, हमें सभी पेंशनभोगियों के मुद्दों को सकारात्मक तरीके से हल करने की आवश्यकता है. एक दृष्टिकोण होना चाहिए जहां एक पेंशन से संबंधित शून्य मुद्दे मौजूद हों। आखिरकार, हम सभी कर्मचारी एक दिन पेंशनर बनने जा रहे हैं. पेंशन अदालत के फैसले की सराहना करते हुए, मुख्य निजी अधिकारी एलबी राय ने कहा, सभी पेंशनभोगी हमारे परिवार के सदस्य हैं. इसलिए, हम पेंशन से जुड़े सभी मुद्दों को खुले दिमाग से ले रहे हैं.
फैसले की डिलीवरी के बाद, मौके पर चेक भुगतान के माध्यम से छह मामलों को मंजूरी दी गई. सात मामलों में शुरू किए गए भुगतान निकासी और भुगतान प्रक्रिया के लिए बैंक को सात मामलों को संदर्भित किया गया था. बीस मामले पेंशन कोर्ट से संबंधित नहीं थे और इसलिए उन्हें संबंधित फोरम में भेजा गया था. साथ ही छह मामले रेलवे बोर्ड को भेजे गए हैं.
एनई रेलवे के मुख्य वित्तीय सलाहकार एनपी पांडे ने फैसले पर बोलते हुए कहा, पेंशन कोर्ट द्वारा वितरित सभी पेंशन आदेशों को संशोधित किया गया है और हम सभी पेंशन संबंधी मुद्दों को सौहार्दपूर्ण तरीके से संशोधित करने की आशा कर रहे हैं.
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