7th Pay Commission: जानिए क्या है फैमिली पेंशन, कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार के इन सदस्यों को मिलता है लाभ

7th Pay Commission: भारत सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों को कई तरह की पेंशन दी जाती है. इन्हीं पेंशन में से एक है फैमिली पेंशन जो कर्मचारी के मृत्यु के बाद उसके परिवार के सदस्यों को दी जाती है. केंद्र सरकार ने कुछ दिनों पहले फैमिली पेंशन को नियमों में संशोधन किया था. केंद्र सरकार द्वारा किया गया यह संशोधन 1 अक्टूबर 2019 से प्रभावित हो गया था. फैमिली पेंशन का फायदा केंद्रीय सशस्त्र बलों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को मिलेगा यदि सरकारी सेवा में शामिल होने के सात वर्ष के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होती है.

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7th Pay Commission: जानिए क्या है फैमिली पेंशन, कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार के इन सदस्यों को मिलता है लाभ

Aanchal Pandey

  • April 24, 2020 10:48 am Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

7th Pay Commission: भारत सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों को कई तरफ की पेंशन दी जाती है. इनमें से ही एक पेंशन है फैमिली पेंशन. हालांकि बहुत से लोगों को नहीं पता है कि फैमिली पेंशन क्या होती है और इसका फायदा किसकों मिलता है. फैमिली पेंशन सरकार द्वारा दी जाने वाली दूसरी पेंशनों से अलग है. यह कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को मिलती है. इस आर्टिकल में हम आपको फैमिली पेंशन क्या होती है और इसका फायदा किसको होता है यह बताएंगे.

मालूम हो कि सरकारी नियमों के मुताबिक फैमिली पेशन विधवा/विधुर सरकारी कर्मचारी के बच्चों को मिलता है. फैमिली पेंशन कर्मचारी के बच्चों को जिनकी उम्र 25 वर्ष से कम है उनको मिलती है. कर्मचारी की मौत के बाद उनके बच्चों को फैमिली पेंशन तब तक मिलती है जब तक उऩकी शादी न हो जाए. साथ ही उनकी महीने की कमाई 9000 से ज्यादा न हो. फैमिली पेंशन कर्मचारी की विधवा पुत्री, तलाकशुदा पुत्री, अविविवाहित पुत्री को मिलती है.

बता दें कि केंद्र सरकार ने कुछ दिनों पहले फैमिली पेंशन को नियमों में संशोधन किया था. सरकार ने यह महसूस किया है कि अपने सेवाकाल में कम समय में मरने वाले सरकारी कर्मचारी के मामले में बढ़ी हुई दर से फैमिली पेंशन देने की आवश्यक्ता है. सेवा के प्रारंभिक चरण में कर्मचारी का वेतन काफी कम होता है. इसलिए सरकार ने 19 सितंबर 2019 को जारी एक अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सिविल सेवाओं के नियम 54 (पेंशन) नियम, 1972 में संशोधन किया. संशोधित नियम 54 के अनुसार सरकारी सेवा में शामिल होने के सात वर्ष के अंदर कर्मचारी की मृत्यु होने पर सरकारी कर्मचारी का परिवार 10 वर्ष की अवधि के लिए अंतिम प्राप्त वेतन के 50 फीसदी बढ़ी हुई दर से फैमिली पेंशन के लिए पात्र है.

केंद्र सरकार द्वारा किया गया यह संशोधन 1 अक्टूबर 2019 से प्रभावित हो गया है. लेकिन 1 अक्टूबर 2019 से पहले 10 वर्ष के अंदर सात वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले कर्मचारी की मृत्यु होने पर कर्मचारी का परिवार 1 अक्टूबर 2019 से बढ़ी हुई दरों पर फैमिली पेंशन के लिए पात्र होगा. इसका फायदा केंद्रीय सशस्त्र बलों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को मिलेगा यदि सरकारी सेवा में शामिल होने के सात वर्ष के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होती है.

https://www.youtube.com/watch?v=TFafI4ZVKDQ

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