7th Pay Commission: नरेंद्र मोदी सरकार ने सातवें वेतनमान के तहत देश के 65 लाख पेंशनरों को बड़ी सौगात दी है. सरकार द्वारा किए गए इस निर्णय से लाखों पेंशनर्स को फायदा होगा. इस संबंध में कार्मिक मंत्रालय ने पेंशन का वितरण करने वाले बैंकों के अध्यक्ष और सीएमडी को गाइडलाइन जारी कर दी है. केंद्र सरकार ने इनकी पेंशन के भुगतान के लिए संबंधित बैंकों को कुछ नए नियम जारी किए हैं. सरकार द्वारा जारी नए दिशा निर्दशों का मकसद सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर/बैंकों की शाखाओं को अपडेट नियमों के बारे में अवगत कराना है.
7th Pay Commission: कोरोना संकट के बीच नरेंद्र मोदी सरकार ने सातवें वेतनमान के तहत केंद्रीय पेंशनरों को बड़ी सौगात दी है. दरअसल मोदी सरकार ने केंद्रीय पेंशनर्स की मदद के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. यह फैसला सरकार को प्राप्त कुछ शिकायतों के बाद लिया गया है. कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग को इस संबंध में शिकायते प्राप्त हुई थीं. इस बाद प्राप्त जानकारी के अनुसार अब बैंक पेंशनर्स की पेंशन राशि करने के लिए पेंशनर्स से सर्टिफिकेट मांगने के लिए अलग-अलग प्रोसेस पूरी कर रहे हैं.
बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार का यह निर्णय देश के 65 लाख से अधिक केंद्रीय पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है. सरकार ने इनकी पेंशन के भुगतान के लिए संबंधित बैंकों को कुछ नए नियम जारी किए हैं. ये नियम पेंशन वितरण, जीवन प्रमाण पत्र, आधार आधारित सर्टिफिकेट और फैमिली पेंशन को लेकर हैं. इससे लाखों पेंशनर्स को फायदा होगा. इस संबंध में कार्मिक मंत्रालय ने पेंशन का वितरण करने वाले बैंकों के अध्यक्ष और सीएमडी को गाइडलाइन जारी कर दी है. सरकार के नए दिशा निर्देशों का मकसद सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर/बैंकों की शाखाओं को अपडेट नियमों के बारे में अवगत कराना है.
मालूम हो कि पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग ने जारी ताजा आदेश में कहा है कि अब नए नियमों के बाद से पेंशनर्स के आवेदनों को बैंक और अन्य प्रक्रिया के तहत आसानी होगी. मोटे तौर पर समझें तो पेंशन वितरण के नियमों को एकीकृत कर दिया गया है. विभाग ने यह भा कहा है कि पेंशन जारी करने वाले बैंक मौजूदा समय में पेंशन जारी करने या पेंशनर या उनके परिवार से एक निश्चित अंतराल पर सर्टिफिकेट लेने के लिए अलग-अलग प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं.
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मौजूदा वक्त में देश में केंद्रीय पेंशनरों की संख्या 65.26 लाख है. नए निर्देशों के बाद अब बैंकों को उनकी वेबसाइट पर अपलोड करने वाले बैंकों की शाखाओं में नोटिस बोर्ड पर लगाने का निर्देश दिया गया है. पेंशन वितरण करने वाले बैंक आधार पर आधारित डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण को एक्सेप्ट करेंगे. इसके अलावा नए नियमों के मुताबिक 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले पेंशनर प्रति वर्ष अक्टूबर के महीने में भी जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं.
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