7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारी ध्यान दें, जानें कैसे पा सकते हैं 30,000 रुपये तक का इन्सेंटिव

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में से एक लाभ मिल सकता है. कर्मचारी अब काम करने के लिए प्रासंगिक डिप्लोमा की उच्च डिग्री प्राप्त करने के लिए 30,000 रुपये तक के इन्सेंटिव का दावा कर सकते हैं.

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7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारी ध्यान दें, जानें कैसे पा सकते हैं 30,000 रुपये तक का इन्सेंटिव

Aanchal Pandey

  • April 22, 2019 6:58 am Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. अब केंद्र सरकार के कर्मचारी आपने उच्च शिक्षा या डिप्लोमा के लिए 30,000 रुपये तक का एक बार के लिए इंसेंटिव मांग सकते हैं. एक आधिकारिक सरकारी जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार अब अपने काम के लिए प्रासंगिक उच्चतर डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए 30,000 रुपये तक का इंसेंटिव दे रही है.

इस साल मार्च में जारी अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब उच्च डिग्री के बारे में सातवें वेतन आयोग की सिफारिश का लाभ मिल सकता है. अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को किसी भी नई डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए 30,000 रुपये तक का लाभ मिलेगा जो उनके कार्य क्षेत्र के लिए प्रासंगिक है.

इसमें यह भी कहा गया है, सेवा में आने के बाद नई उच्च योग्यता प्राप्त करने वाले केंद्र सरकार के सेवकों को 2,000 रुपये से 10,000 रुपये तक की एकमुश्त राशि के रूप में प्रोत्साहन दिया जाएगा. सातवें वेतन आयोग ने प्रोत्साहन की दरों की समीक्षा की और युक्तिकरण का सुझाव दिया.

अब, पीएचडी या समकक्ष डिग्री प्राप्त करने के लिए 30,000 रुपये का प्रोत्साहन (इंसेंटिव) दिया जाएगा, पीजी डिग्री/डिप्लोमा की एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए 25,000 रुपये, पीजी डिग्री के लिए 20,000 रुपये/एक वर्ष की अवधि के डिप्लोमा या उससे कम, डिग्री के लिए 15,000 रुपये/तीन वर्ष से अधिक की अवधि का डिप्लोमा और तीन साल या उससे कम अवधि के डिग्री/डिप्लोमा के लिए 10,000 रुपये.

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बता दें मंत्रालय और विभाग अपने दम पर पाठ्यक्रम चुनने के लिए स्वतंत्र हैं. हालांकि, इंसेंटिव सातवें वेतन आयोग के नियमों के तहत ही दिया जाएगा. ये निर्धारित मानदंडों की पूर्ति के अधीन होगा. सूचीबद्ध योग्यताओं के लिए प्रोत्साहन का अनुदान प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनके एलएफडी के परामर्श से माना जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के बाद आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे कि मानदंड पूरा हो.

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