नई दिल्ली : यूपी पुलिस में दरोगा (सब इंस्पेक्टर) के लिए चयनित उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को पलटते हुए 3500 दरोगाओं की भर्ती पर से रोक हटा ली है. साथ ही कोर्ट ने इनकी 10 दिन ट्रेनिंग पूरी करके नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है.
न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति आर भानुमति की पीठ ने यह फैसला सुनाया इसमें पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने चयन प्रक्रिया में अनियमितता पाते हुए चयन सूची निरस्त कर दी थी. इस पर अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
बता दें कि यूपी में 3500 से अधिक दरोगाओं की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रुकी पड़ी ट्रेनिंग 10 दिन में पूरी करने और उन्हें जल्द नियुक्ति पत्र देने का निर्देश दिया है.