नतीजों से पहले ही J-K में बीजेपी ने कर दिया खेला! LG के 5 विधायकों ने NC-कांग्रेस के उड़ाए होश

कश्मीर/नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आएंगे। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। दोपहर तक साफ़ हो जाएगा कि 10 साल बाद वहां किसकी सरकार बनेगी? J-K में बहुमत के लिए 46 सीटों की जरूरत पड़ती है। मुख्य मुकाबला NC-कांग्रेस, बीजेपी और पीडीपी के बीच […]

Advertisement
नतीजों से पहले ही J-K में बीजेपी ने कर दिया खेला! LG के 5 विधायकों ने NC-कांग्रेस के उड़ाए होश

Pooja Thakur

  • October 8, 2024 7:15 am Asia/KolkataIST, Updated 1 month ago

कश्मीर/नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आएंगे। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। दोपहर तक साफ़ हो जाएगा कि 10 साल बाद वहां किसकी सरकार बनेगी? J-K में बहुमत के लिए 46 सीटों की जरूरत पड़ती है। मुख्य मुकाबला NC-कांग्रेस, बीजेपी और पीडीपी के बीच में हैं। इधर विधानसभा नतीजों से पहले LG द्वारा पांच विधायकों को नामित करने को लेकर विवाद शुरू हो गया है।

क्या है पूरा विवाद?

दरअसल उपराज्यपाल के पास विधानसभा में पांच विधायकों को नॉमिनेट करने का अधिकार है। इस वजह से राज्य में बहुमत का आंकड़ा बदल सकता है। अगर राज्य में किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है तो फिर ऐसे में सत्ता की चाबी LG उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास रहेगी। वो विधानसभा में पांच विधायकों को अपनी मर्जी से नामित कर सकते हैं। इसे लेकर राजनीतिक पार्टियों ने विरोध जताया है। आइये जानते हैं कि इसे लेकर नियम क्या है?

कैसे चुने जाएंगे मनोनीत विधायक?

जम्मू-कश्मीर के LG को 5 विधायकों को नामित करने का अधिकार प्राप्त है। ऐसे में सदस्यों की संख्या 95 हो जाएगी। इस कारण बहुमत का आंकड़ा भी बढ़ जाएगा। बता दें कि शुरू में विधायक नामित करने का अधिकार नहीं था लेकिन जम्मू-कश्मीर रिऑर्गनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत यह प्रावधान किया गया कि अगर LG को लगता है कि विधानसभा में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो फिर वो दो सदस्यों को नामित कर सकते हैं। साल 2023 में इस कानून में संसोधन करके सदस्यों की संख्या 2 से बढ़कर 5 कर दी गई।

कौन-कौन होगा शामिल

उपराज्यपाल दो कश्मीरी प्रवासियों जिसमें से एक महिला होगी और पीओके से विस्थापित एक सदस्य को नॉमिनेट कर सकते हैं। कश्मीरी प्रवासी उस व्यक्ति को माना जाता है जिसने 1 नवंबर 1989 के बाद से जम्मू-कश्मीर के किसी हिस्से से पलायन किया हो। साथ ही उकत व्यक्ति का नाम रिलीफ कमीशन में रजिस्टर्ड हो। जो 1947-48 1965 या 1971 के बाद POK से आया होगा उसे विस्थापित माना जायेगा। वहीं LG द्वारा नामित विधायक अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव और बजट पर वोटिंग करने का अधिकार रखते हैं।

 

हरियाणा में किसकी सरकार: नतीजों से पहले जानिए 90 सीटों का पूरा हिसाब

Advertisement