Yellow Alert in Delhi: दिल्ली में ओमिक्रॉन पर येलो अलर्ट, जिम-स्पा बंद, ये प्रतिबंध भी लगे

Yellow Alert in Delhi: नई दिल्ली. देश भर में ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है, देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 653 मामले आए हैं जिसमें से 165 मामले सिर्फ राजधानी दिल्ली( Yellow Alert in Delhi )  में है. इसी क्रम में राजधानी दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके तहत […]

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Yellow Alert in Delhi: दिल्ली में ओमिक्रॉन पर येलो अलर्ट, जिम-स्पा बंद, ये प्रतिबंध भी लगे

Aanchal Pandey

  • December 28, 2021 4:33 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

Yellow Alert in Delhi:

नई दिल्ली. देश भर में ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है, देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 653 मामले आए हैं जिसमें से 165 मामले सिर्फ राजधानी दिल्ली( Yellow Alert in Delhi )  में है. इसी क्रम में राजधानी दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके तहत राजधानी में कई पाबंदियां लगाई जाएंगी.

येलो अलर्ट के तहत जारी एडवाइज़री

दिल्ली में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP येलो अलर्ट जारी कर दिया है. देश में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन मामलों में दिल्ली दुसरे नंबर पर है. राजधानी में येलो अलर्ट का असर इन चीज़ों पर पड़ेगा:

– नाइट कर्फ्यू की समय अवधि को बढ़ा दिया गया है, अब नाइट कर्फ्यू रात 11 की बजाय 10 बजे से शुरू होगा जो सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा.

-ऑड इवन नियम के तहत राजधानी में गैर ज़रूरी चीज़ों की दुकाने और मॉल खुली रहेंगी.

-येलो अलर्ट के तहत नाइट कर्फ्यू की अवधि तो बढ़ा दी गई है, लेकिन राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू लागू नहीं होगा.

-स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट एक बार फिर बंद किए जाएंगे.

-सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल पूरी तरह बंद किए जाएंगे.

-रेस्टुरेंट, बार, होटल 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खुलेंगे.

-दिल्ली मेट्रो में 50 फीसदी यात्री ही बैठकर यात्रा कर पाएंगे. मेट्रो में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

-ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में सिर्फ 2 यात्री को ही सफर करने की अनुमति दी जाएगी.

-अंतिम संस्कार और शादी समारोह में सिर्फ 20 लोगों के ही आने की अनुमति होगी.

-जिम और स्पा बंद किए जाएंगे, जबकि ब्यूटी पार्लर और सलून खुले रहेंगे.

CM केजरीवाल का बड़ा फैसला

ओमिक्रॉन को लेकर दिल्ली सरकार काफी सख्त मूड में है, ऐसे में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और जिले के डीसीपी को निर्देश दिए गए है कि वे अपने अपने क्षेत्र में छापेमारी करें और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें. इसके साथ ही निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माने के साथ ही केस भी दर्ज करने को भी कहा गया है.

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