SC on door to door divyang Vaccination : दिव्यांगों को डोर टू डोर वैक्सीनेशन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से 2 हफ्ते में माँगा जवाब

नई दिल्ली. कोरोना की रफ़्तार देश भर में कम हो रही है, अब धीरे-धीरे सामान्य ज़िन्दगी पटरी पर आने लगी है. ऐसे में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे कारगर वैक्सीन ही रही है, देश में अब तक 80 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है. लेकिन, जो लोग वैक्सीन लगवाने नहीं जा सकते […]

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SC on door to door divyang Vaccination : दिव्यांगों को डोर टू डोर वैक्सीनेशन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से 2 हफ्ते में माँगा जवाब

Aanchal Pandey

  • September 21, 2021 8:08 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

नई दिल्ली. कोरोना की रफ़्तार देश भर में कम हो रही है, अब धीरे-धीरे सामान्य ज़िन्दगी पटरी पर आने लगी है. ऐसे में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे कारगर वैक्सीन ही रही है, देश में अब तक 80 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है. लेकिन, जो लोग वैक्सीन लगवाने नहीं जा सकते उन्हें वैक्सीन कैसे लगाई जाएगी. इसी क्रम में इवारा फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में दिव्यांगों के वैक्सीनेशन के लिए याचिका दायर की थी. अब इस याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दो हफ्ते का नोटिस देते हुए जवाब माँगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से माँगा जवाब

दिव्यांगों के वैक्सीनेशन के लिए इवारा फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और दिव्यांगों के लिए घर-घर जाकर वैक्सीन लगाने की मांग की थी. याचिका में कहा गया है कि ये लोग (दिव्यांग) सरकार द्वारा बनाए गए टीका केंद्रों पर जाकर वैक्सीन नहीं लगवा सकते, ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो उनके घर-घर जाकर टीकाकरण करने के लिए कोई प्रावधान करे .

इस याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए दो हफ्ते के अंदर जवाब माँगा है. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) की बेंच ने कहा कि इस मामले में सॉलिसिटर जनरल अदालत की सहायता करें. कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार बताए कि इस महत्वपूर्ण मामले में क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसके लिए कोर्ट ने केंद्र सरकार को दो हफ्ते का समय दिया है और कहा है कि सरकार दिव्यांगों के वैक्सीनेशन के लिए कोई प्रावधान करे.

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