महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में बढ़ते ओमिक्रॉन ( Omicron in Mumbai ) के कहर के बीच अब खबर है कि आज से धारा 144 लागू रहेगी और यह आने वाली 31 दिसम्बर तक लागू होगी. इसके साथ ही मुंबई पुलिस ने आदेश जारी करते हुए कहा कि किसी भी दुकान, प्रतिष्ठान, मॉल, कार्यक्रम और सभा में पूरी तरह से टीकाकरण वाले व्यक्ति होने चाहिए.
देश में पैर पसारते कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के कहर को देखते हुए तमाम राज्य सरकारें सचेत हो गई है. ऐसे में ही महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस ने शहर में धारा 144 का आदेश जारी किया है. आज यानि 16 दिसम्बर से आने वाली 31 दिसम्बर तक अगले 16 दिनों तक आर्थिक राजधानी मुंबई धारा 144 के साथ रहेगी. इस दौरान पुलिस ने आदेश जारी किए हैं कि किसी भी दुकान, प्रतिष्ठान, मॉल, कार्यक्रम और सभा में पूरी तरह से टीकाकरण वाले व्यक्ति होने चाहिए.
मुंबई पुलिस के आदेश अनुसार शहर में लोगों के इकट्ठे होने पर मनाही होगी साथ ही त्योहार के दौरान किसी बड़े आयोजन को भी अनुमति नहीं दी जाएगी. मुंबई पुलिस ने अपने बयान में कहा कि किसी कार्यक्रम में केवल 50 फीसदी लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी. वहीं, कोरोना टीकाकरण पर भी जोर दिया जाएगा. आदेश में आगे कहा गया है कि किसी भी दुकान, प्रतिष्ठान, मॉल, कार्यक्रम और सभा में पूरी तरह से टीकाकरण वाले व्यक्ति होने चाहिए.
इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन का उपयोग केवल पूरी तरह से टीकाकरण वाले व्यक्तियों की कर पाएंगे. महाराष्ट्र में यात्रा करने वाले सभी व्यक्तियों को या तो पूरी तरह से टीका लगाया जाएगा या उनके पास 72 घंटे में की गई आरटी-पीसीआर परीक्षण की रिपोर्ट होनी अनिवार्य होगी. बात महाराष्ट्र में बढ़ते ओमिक्रॉन के कहर की करें तो यहाँ अब तक 30 से अधिक ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज़ सामने आए हैं.
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