नई दिल्ली. कोरोना का कोहराम अब गुज़र गया है, लेकिन इस संकटकाल में कई लोगों ने अपने परिजनों को खोया. ऐसे में केंद्र सरकार ने इन लोगों के लिए मुआवजा राशि जारी की है. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (NDMA) ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी दी है कि कोरोना के दौरान हुए मृतकों […]
नई दिल्ली. कोरोना का कोहराम अब गुज़र गया है, लेकिन इस संकटकाल में कई लोगों ने अपने परिजनों को खोया. ऐसे में केंद्र सरकार ने इन लोगों के लिए मुआवजा राशि जारी की है. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (NDMA) ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी दी है कि कोरोना के दौरान हुए मृतकों के परिवार को सरकार 50 हजार का मुआवज़ा देगी.
कोरोना के दौरान हुई मौतों पर सरकार ने 50 हज़ार की मुआवजा राशि देने का फैसला किया है. मुआवजे की यह रकम राज्य अपने डिजास्टर रिलीफ फण्ड से पीड़ितों के परिजनों को देंगे. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीआरएफ ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर करोना से जुड़े मौत पर मुआवजे की रकम और प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी.
बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर कोरोना के दौरान मरने वालों के परिवारों को 4 लाख रूपये मुआवजा राशि देने की मांग की गई थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब माँगा था, जिसपर सरकार का कहना था कि इतना पैसा मुआवजा देने से सरकार को बड़ा नुकसान होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद आज एनडीआरएफ ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पीड़ित परिवारों को 50 हजार रुपया मुआवजा दिया जाएगा.