उत्तर प्रदेश में गाड़ी चलाने वाले ध्यान दें। दरअसल यूपी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि अगर किसी गाड़ी का तीन बार से ज्यादा चालान रहेगा उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जायेगा। परिवहन मंत्री का कहना है कि यूपी में नियम है कि 55 टन की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है।
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