नई दिल्ली। देश की राजधानी नई दिल्ली में बढ़ते प्रदुषण को देखते हुए सरकार ने बीएस 3 और बीएस 4 डीजल व्हीकल्स के आवागमन पर दिसंबर में बैन लगा दिया था। वहीं अब सरकार ने 1 जनवरी से इस बैन को हटा दिया(Good News) है। जिसके बाद दिल्ली में BS 3 Petrol और BS 4 […]
नई दिल्ली। देश की राजधानी नई दिल्ली में बढ़ते प्रदुषण को देखते हुए सरकार ने बीएस 3 और बीएस 4 डीजल व्हीकल्स के आवागमन पर दिसंबर में बैन लगा दिया था। वहीं अब सरकार ने 1 जनवरी से इस बैन को हटा दिया(Good News) है। जिसके बाद दिल्ली में BS 3 Petrol और BS 4 Diesel गाड़ियों को बिना रोक-टोक के चलाया जा सकता है। लेकिन, गाड़ियों के साथ पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट रखना बेहद आवश्यक होगा नहीं तो वाहन चालकों का 10 हजार रुपये का चालान किया जा सकता है। साथ ही गाड़ी को पुलिस द्वारा जब्त भी किया जा सकता है।
दरअसल, इस संबंध में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने घोषणा करते हुए कहा कि राजधानी में एयर क्वालिटी में सुधार के बाद जीआरएपी के तीसरे फेज को वापस(Good News) ले लिया गया है। अब बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल गाड़ियों पर लगी पाबंदी को अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से हटा लिया गया है। जिसके बाद दिल्ली में इन गाड़ियों को बिना रोक-टोक के ले जाया जा सकता है।
इससे संबंधित अधिकारियों का कहना है कि CAQM की उप समिति ने दिल्ली के मौसम की स्थितियों और एक्यूआई इंडेक्स को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के फेज 3 के प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। जिसके बाद अब ये अनुमान है कि दिल्ली के एक्यूआई में सुधार होता रहेगा। बता दें कि दिल्ली में सोमवार को शाम 5 बजे तक 346 एक्यूआई दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में एक्यूआई में और सुधार होने की गुंजाइश है। हालांकि, अभी इसे खराब श्रेणी में माना जा रहा है। जिसके चलते जीआरएपी के फेज 1 और फेज 2 के तहत लगने वाले प्रतिबंधों में कोई बदलाव नहीं किया गया। अभी भी फेज 1 और 2 का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी। जिसे पूरे एनसीआर में संबंधित एजेंसियों के द्वारा लागू किया जाएगा।
बता दें कि प्रतिबंध हटने के साथ ही दिल्ली में बीएस 4 डीजल कारों को चलाया जा सकेगा लेकिन फिर भी एक प्रतिबंध लागू रहेगा। जिसके अंतर्गत दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों को अभी भी नहीं चलाया जा सकेगा। साथ ही इन गाड़ियों को चलाने के साथ ही वाहन मालिकों पर बड़ा जुर्माना लगाया जाएगा। इस दौरान कार को भी जब्त किए जाने की संभावना है। स्क्रैपीज पॉलिसी के तहत अब 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों को चलाने पर दिल्ली एनसीआर में रोक लगाई गई है।