मुंबई. बॉलीवुड के फिल्म प्रोड्यूसर करीम मुरानी के खिलाफ कथित रेप के मामले में तेलंगाना पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर कहा है कि उनके पास फिल्म निर्माता करीम मुरानी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं. वहीं करीम मोरानी ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा है. फिल्म निर्माता करीम मुरानी के खिलाफ रेप के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 8 मई को सुनवाई करेगा.
पीड़िता ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में करीम मुरानी को पहले बड़ा झटका देते हुए अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया था. इस मामले में पीड़ित ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें कोर्ट ने मोरानी को रेप के मामले में नियमित जमानत दे दी थी. इस मामले की सुनवाई अब शीर्ष अदालत में 8 मई को होगी.
बता दें चैन्नई एक्सप्रेस, राजा हिंदुस्तानी और युद्धा जैसी फिल्मों के निर्माता करीम मोरानी के खिलाफ ये मामला 2014 में दर्ज किया गया था. दिल्ली की रहने वाली 25 साल की महिला ने 2014 में हैदराबाद में मुरानी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करवाया था. महिला ने आरोप लगाया था कि मुरानी ने उसके साथ 2 साल में कई बार उसका रेप किया और धमकी दी थी कि अगर वो पुलिस के पास गई तो उसकी न्यूड फोटो वायरल करवा देगा. बता दें करीम मुरानी 2 जी घोटाले के भी आरोपी हैं.
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