सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस: एक्स-फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी को मिली जमानत

मुंबई: एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के एक्स-फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को जमानत दे दी है। सिद्धार्थ पिठानी को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया। पिछले साल गिरफ्तार हुए सिद्धार्थ को जस्टिस भारती डांगरे ने 50,000 रुपए का निजी बॉन्ड भरने की शर्त पर जमानत का आदेश दिया। याचिका हुई थी खारिज […]

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सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस: एक्स-फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी को मिली जमानत

Ayushi Dhyani

  • July 4, 2022 5:38 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

मुंबई: एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के एक्स-फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को जमानत दे दी है। सिद्धार्थ पिठानी को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया। पिछले साल गिरफ्तार हुए सिद्धार्थ को जस्टिस भारती डांगरे ने 50,000 रुपए का निजी बॉन्ड भरने की शर्त पर जमानत का आदेश दिया।

याचिका हुई थी खारिज

न्यायिक हिरासत में पिठानी को 28 मई को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने पिछले साल गिरफ्तार किया था। इसके बाद सिद्धार्थ पिठानी ने दो बार जमानत याचिका लगाई, जो कोर्ट ने दोनों बार खारिज कर दी थी। फिर सिद्धार्थ ने चार्जशीट दाखिल करने के बाद अपनी तीसरी जमानत याचिका को खारिज करने के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिसके बाद सिद्धार्थ ने यह आवेदन एडवोकेट अद्वैत ताम्हंकर के माध्यम से दायर किया।

सिद्धार्थ का बयान

सिद्धार्थ पिठानी ने याचिका में दलील दी है कि उसके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे यह साबित होता है कि वह ड्रग्स जैसे नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी में शामिल थे। NCB के लिए स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर श्रीराम शिरसात ने तर्क दिया कि उनके लैपटॉप और फोन पर वीडियो और अन्य सबूत हैं और साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट्स के माध्यम से बैंक लेनदेन नशीले पदार्थों की खरीद से भी जुड़े हुए हैं।

धारा 27 ए को गलत तरीके से किया लागू

सिद्धार्थ पिठानी पर अन्य आरोपों के साथ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम की धारा 27 ए (अवैध यातायात और अपराधियों को शरण देने) के तहत मामला दर्ज किया गया। अपनी जमानत याचिका में पिठानी कहते हैं कि उनके खिलाफ अधिनियम की धारा 27 ए का गलत तरीके से लागू किया है।

 

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