Supreme Court On Kangana Ranaut नई दिल्ली, Supreme Court On Kangana Ranaut बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के ट्वीट मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब सुनवाई करने से इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर कहा सोशल मीडिया पर पहले ही मामले दर्ज़ हो चुके है. जिसकी कार्रवाई पुलिस कर रही है. याचिकाकर्ता […]
नई दिल्ली, Supreme Court On Kangana Ranaut बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के ट्वीट मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब सुनवाई करने से इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर कहा सोशल मीडिया पर पहले ही मामले दर्ज़ हो चुके है. जिसकी कार्रवाई पुलिस कर रही है.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता को कहा कि आपराधिक मामले में जनहित याचिका के तहत राहत नहीं मांगी जा सकती है. इस मामले में आप निजी शिकायत की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा ,’आप मामले में शिकायतकर्ता तक नहीं है. आप तीसरे पक्ष के तौर पर कैसे सभी केसेस को एक ही थाने में कार्रवाई की मांग कर सकते हैं. देश के अलग-अलग हिस्सों में 15 से 20 थानों में केस दर्ज़ किया गया है तो कोई आरोपी अगर इन केसेस के एक जगह कार्यवाही की मांग करता. तो हम मान सकते थे. पर यह ऐसा हो ये संभव नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट की ये बात सुनकर याचिकाकर्ता चरणजीत सिंह चंद्रपाल ने पुछा कि, क्या वह इस तरह की बातें फिर से कर सकती हैं. जिस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, कि आप उनकी बातें पढ़कर जितना अधिक प्रचारित करेंगे उतना ही उनके उद्देश्य की पूर्ती होगी. याचिकाकर्ता ने कहा, कि जब हम बाहर जाते हैं तो हमे कष्ट होता है. लोग सिख किसान और खालिस्तानियों के बीच अंतर नहीं कर पाते. ऐसे में इन सब शब्दों का प्रयोग करना कितना सही है. इसपर जस्टिस चंद्रचूर्ण बोलते हैं, ‘मैं नहीं मानता कि आम जनता खालिस्तानी और किसानों में फर्क नहीं कर पाते. एक तरीका है कि आप इसे नज़रअंदाज़ करें. दूसरा तरीका कानून में उपस्थित उपाय भी हो सकते हैं. पर ये सिर्फ मैं कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं की आप इसका प्रयोग करें.
इस याचिका में कंगना के सभी सोशल मीडिया एकाउंट्स को सीज़ करने की मांग की गयी थी. साथ ही मामले में भारत भर में किये गए कम्प्लेंट्स को मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में शिफ्ट करने की मांग भी की गयी थी. याचिका में कहा गया था कि कंगना रनौत ने अपने एक पोस्ट में किसानो को खालिस्तानी कहा था. जिससे वह आहत हैं.
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