सुप्रीम कोर्ट ने प्रिया प्रकाश के हक में फैसला सुनाते हुए हैदराबाद और मुंबई में दर्ज केस पर रोक लगा दी और तेलंगाना, महाराष्ट्र के साथ ही शिकायतकर्ताओं से इस बारे में जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एक याचिका में प्रिया के वकील ने कोर्ट से मामले की तुरंत सुनवाई के लिए आग्रह किया था. प्रिया प्रकाश और 'ओरू अडार लव' के निर्माताओं के खिलाफ तेलंगाना और महाराष्ट्र में कथित तौर पर एक समुदाय की भावनाओं को आहत करने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई गई थी
नई दिल्ली: मलयालम एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश वारियर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. कोर्ट ने बुधवार को उनके खिलाफ सभी अापराधिक मामलों पर रोक लगा दी है. हाल ही में प्रिया ने अपने खिलाफ चल रहे मामलों को रद कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. प्रिया ने फिल्म ‘ओरू अडार लव’ से अभिनय के क्षेत्र में कदम रखा है और फिल्म के एक गानें ‘मानिका मलयारा पूवी’ में अपने अलग अंदाज को लेकर प्रिया रातों रात सोशल मीडिया पर छा गईं.
सुप्रीम कोर्ट ने प्रिया प्रकाश के हक में फैसला सुनाते हुए हैदराबाद और मुंबई में दर्ज केस पर रोक लगा दी और तेलंगाना, महाराष्ट्र के साथ ही शिकायतकर्ताओं से इस बारे में जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एक याचिका में प्रिया के वकील ने कोर्ट से मामले की तुरंत सुनवाई के लिए आग्रह किया था. प्रिया प्रकाश और ‘ओरू अडार लव’ के निर्माताओं के खिलाफ तेलंगाना और महाराष्ट्र में कथित तौर पर एक समुदाय की भावनाओं को आहत करने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई गई थी, बता दें कि पहले तेलंगाना में कुछ युवाओं ने फिल्म के वायरल गाने को धर्म विशेष की संवेदना आहत करने वाला बताते हुए फिल्म के निर्माता निर्देशक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी लेकिन प्रिया और निर्देशक ओमर लुलू ने कहा था कि गाना आपत्तिजनक नहीं है.गौरतलब है कि प्रिया प्रकाश की मलयालम फिल्म ‘ओरू अडार लव’ 3 मार्च, 2018 को रिलीज होने वाली है, इसी फिल्म का गाना ‘मानिका मलयारा पूवी’ हाल ही में रिलीज हुआ है. इस गाने का विडियो सामने आने के बाद प्रिया सोशल मीडिया पर छा गईं.
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