साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए एड फैक्टर नाम की कंपनी को लोन के 6.2 करोड रुपये चुकाने के लिए कहा है. फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रजनीकांत की पत्नी कंपनी वन ग्लोबल इंटरटेंमेंट पैसे नहीं देंगी तो लता रजनीकांत को ये पैसे देने होंगे.
बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की पत्नी मुश्किल में फंस गई हैं. खबर है कि, सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म स्टार रजनीकांत की पत्नी को फटकार लगाते हुए चेतावनी दी हैं कि एड ब्यूरो कंपनी को लोन के 6.2 करोड रुपये चुकाए या फिर ट्रायल फेस करने को तैयार रहें. कोर्ट ने कहा कि दस जुलाई को बताएं कि पैसे चुकाए गए हैं या नहीं.
कोर्ट ने आगे कहा कि जब आदेश दिए गए थे तो लोन की रकम क्यों नहीं चुकाई गई.16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत को 6.2 करोड़ रुपये 12 हफ्ते में एड फैक्टर नाम की कंपनी को देने कहा था. फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर तमिल मेगास्टार रजनीकांत की पत्नी की कंपनी वन ग्लोबल इंटरटेंमेंट पैसे अदा नही करती तो रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत को ये पैसे देने होंगे.
दरअसल याचिका मे कहा गया है लता ने kochadaiyan फिल्म के टेलीकास्ट राइट के मामले में फर्जी सर्टिफिकेट लगाया था. इस मामले में उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए. कंपनी ने याचिका में ये भी कहा है कि लता ने दस करोड़ रुपये ले लिए और फिल्म के राइट किसी दूसरी कंपनी को बेच दिया.
जस्टिस रंजन गोगोई और आर बनुमती ने बताया कि अगर फर्म मीडियावन ग्लोबल एंटरटेनमेंट लिमिटेड एड-ब्यूरो एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड को तीन महीने के अंदर बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है, तो लता रजनीकांत को उनके द्वारा दिए गए राशि के अनुसार भुगतान करना होगा.
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