Shah Rukh Khan appointed new lawyer नई दिल्ली. Shah Rukh Khan appointed new lawyer 2002 के हिट-एंड-रन मामले में सलमान खान को बरी कराने वाले वकील अमित देसाई को शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में बेटे आर्यन खान का प्रतिनिधित्व करने के लिए काम पर रखा है। अमित देसाई ने […]
नई दिल्ली. Shah Rukh Khan appointed new lawyer 2002 के हिट-एंड-रन मामले में सलमान खान को बरी कराने वाले वकील अमित देसाई को शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में बेटे आर्यन खान का प्रतिनिधित्व करने के लिए काम पर रखा है।
कल (12 अक्टूबर) अमित आर्यन खान की ओर से कोर्ट में पेश हुए। जमानत याचिका के लिए नोटिस दिए जाने के बाद, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के वकील ने अदालत से कहा कि एजेंसी को जवाब दाखिल करने के लिए कम से कम एक सप्ताह का समय चाहिए क्योंकि ड्रग्स मामले में कई जमानत याचिकाएं लंबित हैं। आर्यन का बचाव करते हुए, अमित देसाई ने कहा, “आदमी पहले से ही एक हफ्ते के लिए जेल के अंदर है। जमानत की सुनवाई जांच पर निर्भर नहीं है। मैं जमानत पर बहस नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक तारीख के लिए बहस कर रहा हूं।”
उन्होंने आगे कहा, “सिर्फ उनके प्रशासनिक कारणों से किसी की स्वतंत्रता में कटौती नहीं की जानी चाहिए। उनकी जांच जारी रह सकती है। जहां तक इस लड़के (आर्यन खान) का सवाल है। अधिकतम सजा केवल एक वर्ष हो सकती है। कोई सामग्री नहीं है। उसके खिलाफ और उस पर कोई पदार्थ नहीं मिला। इसलिए, यदि वे कहते हैं कि उन्हें एक और सप्ताह के लिए समय चाहिए तो इस तथ्य को देखें कि यह केवल एक साल की सजा के लिए है। ”
अमित देसाई ने 2015 में अपनी जमानत सुनवाई के लिए सलमान खान का प्रतिनिधित्व किया था। वकील ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें सलमान को मामले में पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। मई 2015 में अमित द्वारा सलमान का बचाव करने के बाद, अभिनेता को 30,000 रुपये की राशि पर मामले में जमानत दे दी गई थी।
शुक्रवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट से आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज होने के बाद अगली सुनवाई कल (11 अक्टूबर) विशेष एनडीपीएस कोर्ट में हुई। अमित देसाई ने कोर्ट में आर्यन खान का बचाव किया और उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की तारीख मांगी।
अदालत ने इसके बाद बुधवार, 13 अक्टूबर को दोपहर 2:45 बजे आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई की। एनसीबी को न्यायाधीश वीवी पाटिल ने बुधवार तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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