बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. एक्टर शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ की फिल्म जीरो का 2 नवंबर को ट्रेलर रिलीज किया गया. ट्रेलर में शाहरुख खान के कृपाण पहने पर सिख समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है. इस मामले में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (डीएसजीएमसी) के महासचिव मंजिंदर सिंह सिरसा ने आपत्ति जताते हुए शाहरुख खान और उनकी टीम के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी.
जिसके बाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट फिल्म ज़ीरो के निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग में एक याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता वकील अमृतपाल सिंह खालसा ने अभिनेता शाहरुख खान और फिल्म की निर्माता गौरी खान और करुणा बदवाल, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक आनंद एल राय और सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) के अध्यक्ष और सीईओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
मंगलवार को दायर याचिका में फिल्म के ट्रेलर का जिक्र किया गया जिसमें शाहरुख खान बनियान और कच्छा पहने हुए दिखाए जा रहे है और उनकी गर्दन के चारों ओर 500 रुपये के नोटों की माला लटकी हुई है जिसके साथ उन्होंने हाथों से कृपाण पकड़ा हुआ है. अमृतपाल सिंह खालसा ने इस दृश्य सीन के लिए असहमति जताते हुए कृपाण केलिया और किरण के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाया है.
अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि ‘रेहत मर्यादा’ (सिख धर्म में बदलने) के बाद एक कृपाण पहना जाता है. याचिका में धार्मिक भावनाओं या मान्यताओं को अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर उल्लंघन करने के लिए भारतीय दंड संहिता धारा 295 (ए) के तहत शाहरुख खान और अन्य के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए पुलिस से मांग की गई है.
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