जोधपुर. पिछले साल सलमान खान को 1998 के काला हिरण शिकार (Blackbuck Poaching Case) मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई थी और बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी. जोधपुर कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनके खिलाफ कड़ा रुख अपनाया. जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को सुनवाई से गायब रहने पर चेतावनी दी है. अदालत ने कहा है कि अगर अभिनेता अगली सुनवाई में उनके सामने पेश होने में विफल रहते हैं तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी. उनकी चेतावनी सलमान खान द्वारा आज की सुनवाई में पेश नहीं होने के बाद आई.
आज जोधपुर कोर्ट में काला हिरण मामले में सुनवाई होनी थी. ये सुनवाई दो मामलों पर होनी थी. एक सुनवाई थी सलमान खान को हुई पांच साल की सजा के खिलाफ उनके द्वारा कोर्ट में दायर की गई अपील पर. दूसरी सुनवाई सलमान खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत दायर एक मामले में राजस्थान सरकार की अपील पर थी. इस सुनवाई में सलमान खान को पेश होना था. हालांकि वो ऐसा करने में विफल रहे. अब कोर्ट ने सलमान खान को निर्देश दिए हैं कि मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी और उस दिन सलमान खान को कोर्ट में पेश होना होगा. ऐसा ना करने पर उन्हें दी गई बेल रद्द कर दी जाएगी.
यदि सलमान खान अगली तारीख पर जोधपुर कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है. दरअसल किसी भी मामले में जब बेल मिलती है कि तो कई नियम लागू हो जाते हैं. कुछ नियमों के अनुसार बिना कोर्ट की अनुमति के देश या शहर भी नहीं छोड़ सकते. हालांकि किसी भी मामले में कोई भी नियम लागू हो लेकिन एक नियम अहम होता है कि आरोपी को कोर्ट में हर सुनवाई पर पेश होना होता है. सलमान खान मामले में भी ये नियम लागू था लेकिन वो ऐसा करने में विफल रहे.
अब कोर्ट के आदेश मिलने के बाद भी यदि सलमान खान अगली सुनवाई में कोर्ट के सामने पेश नहीं होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है. सलमान खान के पास दो विकल्प हैं. नियमों के अनुसार सलमान खान 27 सितंबर को कोर्ट के सामने पेश हो सकते हैं. यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो दूसरा विकल्प है कि वो कोर्ट के सामने जाकर सरेंडर कर दें. ऐसा नहीं करने पर कोर्ट उनकी गिफ्तारी के आदेश दे सकता है.
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