एक और नए अंदाज में नजर आए रणवीर, लोगों में कहा- ‘फायर लग रहे हो बॉस’

मुंबई: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह फुल एनर्जी से भरे अपने बेबाक़ी बयानबाज़ी से सुर्ख़ियों में आते रहते हैं। अभिनेता अपने न्यूड फोटोशूट के लिए सुर्ख़ियों में छाए हुए हैं, रणवीर ने एक मैगज़ीन के लिए न्यूड फोटोशूट कराया था। उसके बाद से सोशल मीडिया पर हर जगह उनके फोटोशूट की चर्चाएं हो रही हैं, मानो […]

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एक और नए अंदाज में नजर आए रणवीर, लोगों में कहा- ‘फायर लग रहे हो बॉस’

Ayushi Dhyani

  • July 26, 2022 5:23 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

मुंबई: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह फुल एनर्जी से भरे अपने बेबाक़ी बयानबाज़ी से सुर्ख़ियों में आते रहते हैं। अभिनेता अपने न्यूड फोटोशूट के लिए सुर्ख़ियों में छाए हुए हैं, रणवीर ने एक मैगज़ीन के लिए न्यूड फोटोशूट कराया था। उसके बाद से सोशल मीडिया पर हर जगह उनके फोटोशूट की चर्चाएं हो रही हैं, मानो जैसा कि सोशल मीडिया पर कुछ ब्लास्ट हो गया हो। कोई रणवीर के पक्ष में हैं तो कई उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। अब रणवीर का एक और लुक सामने आया, जिस पर भी लोग खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

रणवीर का फायर लुक

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह अपने लुक्स को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। अब हाल ही में रणवीर अपने न्यूड फोटोशूट को लेकर लगातार ट्रोलिंग का शिकार हो रहे है। इसी बीच अब एक्टर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल, रणवीर सिंह हाल ही में एक अवॉर्ड फंक्शन में व्हाइट-कुर्ता पायजामा पहनकर पहुंचे थें। उन्होंने अपने आउटफिट को नेहरू जैकेट के साथ टीम-अप किया और कुर्ते पायजामे में एक्टर का लुक वाकई में बहुत एलिगेंट लग रहा है। जिसे देख उनके फैंस तारीफ करते हुए लिखते हैं – फुल कपड़ों में फायर लग रहे हो।

रणवीर को हो सकती है जेल

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 292 (अश्लील पुस्तकों की बिक्री, आदि) 293, 509 और आईटी अधिनियम की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) चलाने वाले ललित श्याम ने मुंबई के चैंबूर पुलिस थाने में अभिनेता के खिलाफ FIR दर्ज कराई। ख़बरों की माने तो रणवीर को आईपीसी की धारा 292 के तहत 5 साल और धारा 293 के तहत 3 साल की सजा हो सकती है। वहीं आईटी एक्ट 67 A के तहत 5 साल की सजा हो सकती है। यानी आरोप साबित होने पर रणवीर सिंह को कम-से-कम पांच साल की सजा सुनाई जा सकती है।

 

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