मुंबई. चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने 6 महीने की कैद की सजा सुनाई है. आज फ़िल्म अभिनेता राजपाल यादव, उनकी पत्नी और उनकी कंपनी को चेक बाउंस केस में दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत सजा का ऐलान किया है. इसके साथ ही उन पर 1. 60 करोड़ प्रति मामला जुर्माना और पत्नी राधा पर भी 10 लाख रुपये प्रति केस जुर्माना लगाया है. दोनों को चेक बाउंस से जुड़े सात मामलों में यह सजा सुनाई गई है. बता दें, फिल्म अता पता लापता के लिए राजपाल यादव ने 2010 में 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था जिसे उन्होंने लौटया नहीं. पैसों के बदलें उन्होंने चेक दिए जो कि बाउंस हो गए और इस मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी को 13 अप्रैल को दोषी करार दिया था.
उनकी कंपनी और पत्नी समेत चेक बाउंस से जुड़े सात मामलों में दोषी करार दिया गया था. कंपनी मुरली प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने राजपाल यादव और के खिलाफ चेक बाउंस से जुड़ी सात अलग-अलग शिकायतें दर्ज करवाईं थीं. उनका कहना था कि राजपाल ने अप्रैल 2010 में ‘अता पता लापता’ फिल्म को पूरा करने के लिए उनसे मदद मांगी थी जिसके बाद उन्होंने उनसे लोन लिया था. 2 नवंबर 2012 को उनकी फिल्म रिलीज हुई लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पैसे वापस नहीं लौटाए. पैसे वापस लौटाने के बजाए उन्होंने चेक दिए जो कि बाउंस हो गए. बता दें, राजपाल के साथ हुआ यह मामला पहला नहीं हैं. इससे पहले 2013 में नकली दस्तावेज जमा कराने के चक्कर में उन्हें दिल्ली के ही तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा था.
बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव चेक बाउंस में दोषी करार, 23 को सुनाई जाएगी सजा
राजपाल यादव की शादी तेरी बजाएंगे हम बैंड का ट्रेलर देख आप भी हंसते हंसते हो जाएंगे लोटपोट
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