नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक मामले में सुनवाई की. इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिल्म को राहत मिल गई है. अब 11 अप्रैल को फिल्म के रिलीज होने का रास्ता साफ हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट अमन पंवार की याचिका रद्द कर दी है. सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फिल्म चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करती है, ये चुनाव आयोग तय करेगा.
दरअसल कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट अमन पंवार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी आचिका में अरोप लगाया गया था कि चुनाव से पहले फिल्म को रिलीज करने से निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर असर पड़ सकता है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अभी फिल्म को सेंसर बोर्ड का प्रमाणपत्र नहीं मिला है.
वहीं सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अमन पंवार से पूछा था कि पहले वह साफ करें कि फिल्म मे क्या दिखाया गया है और उन्हें किस बात पर आपत्ति है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता से सवाल किया की आप फिल्म देखे बिना कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि ये आचार संहिता का उल्लंघन करता है.
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म के निर्माता संदीप सिंह है. पहले फिल्म 12 अप्रैल को रिलीज होनी थी. रिलीज की तारीख बदली गई और 5 अप्रैल तय की गई. विपक्ष ने फिल्म के खिलाफ याचिका दायर की. सुनवाई ना हो पाने के कारण फिल्म की तारीख फिर बदली गई और 11 अप्रैल कर दी गई.
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