नई दिल्ली, Mumbai Court on Kangana गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) मानहानि केस को लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. जहां अब मुंबई हाई कोर्ट ने कंगना को लताड़ लगाई है.
मजिस्ट्रेट आरआर खान ने कंगना की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें लताड़ लगाई. बता दें कंगना के उपर गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) द्वारा वर्ष 2020 में एक टेलीविज़न शो के दौरान अपमानजनक टिप्पणी करने के खिलाफ मामला दर्ज़ किया गया था. जिसे देखते हुए अब मुंबई के हाई कोर्ट द्वारा मामले में अभिनेत्री की याचिका को ख़ारिज कर दिया गया है. मजिस्ट्रेट आरआर खान ने मामले पर कहा, ‘सेलिब्रिटी होने के नाते आप एक पेशेवर कार्य कर रहीं हैं लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए की आप एक मामले में आरोपी भी हैं.’
मजिस्ट्रेट आगे कहते हैं, ये रिकॉर्ड की बात है कि समन की तामील के बाद से आरोपी कंगना केवल दो मौकों पर ही अदालत के सामने पेश हुई हैं. साथ ही उन्होंने कंगना पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह इस मामले की सुनवाई को लेकर पसंद के तरीकों और शर्तों को सामने रख रहीं हैं. आरोपी को कानून की स्थापित प्रक्रिया और उसके जमानत बांड की सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए. मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के जज आरआर खान ने कंगना की अदालत की कार्यवाही में भाग न लेने पर उनकी आलोचना की है. साथ ही उनकी स्थायी छूट का अनुरोध करती याचिका को भी ख़ारिज कर दिया है
मामले में अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होने जा रही है. कोर्ट ने अभिनेत्री कंगना को केवल विशेष परिस्थितियों में ही कोर्ट में उपस्थित होने से छूठ दी गयी है.
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