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हिट एंड रन केस: कोर्ट ने सलमान खान के खिलाफ जमानती वॉरंट पर लगाई रोक

अदालत ने 2002 के हिट एंड रन मामले में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया था जिस पर रोक लगा दी गई है. बता दें सलमान खान को पिछले हफ्ते काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट ने 5 साल की सजा और 10000 रुपये का जुर्माना लगाया था.

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Court stays bailable warrant against Salman Khan in 2002 accident case
  • April 12, 2018 11:30 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago

मुंबई. सलमान खान को हिट एंड रन मामले में पिछले हफ्ते जमानती वारंट जारी किया गया था जिस पर मुंबई की अदालत ने रोक लगा दी है. सलमान खान को साल 2002 के हिट एंड रन मामले में अदालत ने ये वारंट तब जारी किया था जब उन्होंने पिछली दो तारीखों पर मुचलका देने की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया. इस मामले में सलमान खान ने अर्जी दाखिल की जिसके बाद इस वारंट पर रोक लगा दी गई है.

सलमान खान के खिलाफ पिछले हफ्ते ही मुंबई अदालत ने हिट एंट रन मामले जमानती वारंट जारी किया था. ये वारंट सलमान की दो तारीखों पर मुचलका (अच्छे व्यवहार के लिए एक गारंटर) न भरने और हाजिर न होने के सिलसिले में जारी किया था. बता दें इस केस में सलमान खान को बरी किए जाने के खिलाफ सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील की थी जो पिछले काफी समय से लंबित पड़ी है. बता दें सलमान खान को पिछले हफ्ते काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट ने 5 साल की सजा और 10000 रुपये का जुर्माना लगाया था. इस केस के तहत सलमान खान को दो रातें जेल में भी कांटनी पड़ी थी.

क्या है हिट एंड रन मामला
साल 28 अक्टूबर 2002 में मुंबई के बांद्रा में सलमान खान की कार से हुए इस हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि फुटपाथ पर सो रहे 4 लोग घायल हो गए थे. बॉलीवुड के दबंग खान को इस केस में ट्रायल कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद अभिनेता ने हाईकोर्ट में अर्जी अपील की और उन्हें बरी कर दिया गया था. हिट एंड रन मामले में सलमान खान पर बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने, गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से गाड़ी चलाना, नशे में गाड़ी चलाना जैसे आरोप हैं. ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए हाईकोर्ट से सलमान खान को आरोपों से मुक्त व ठोस सबूत न होने के चलते बरी कर दिया गया था. जिसके बाद 2016 में महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौति दी थी.

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