जिया खान सुसाइड केस में सूरज पंचोली के खिलाफ मुंबई सेशन कोर्ट ने सभी आरोप तय करते हुए ट्रायल शुरु कर दिया हैं. कोर्ट ने सूरज के खिलाफ जिया खान को उकसाने और सुसाइड के लिए मजबूर करने के आरोप तय किए थे. इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान सूरज के वकील ने उनका बचाव करते हुए कहा था कि सूरज का काफी समय पहले ही बर्बाद हो चुका है और सूरज के खिलाफ कोई ठोस सबूत अब तक हाथ नहीं लगा है. 3 जून 2013 को जिया खान ने अपने घर में पंखे से लटक कर जान दी थी.
मुंबई. एक्ट्रेस जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली के खिलाफ बुधवार को मुंबई के सेशन कोर्ट ने ट्रायल शुरू कर दिया हैं. अब अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी. पिछली सुनवाई में सेशन कोर्ट के जज के.डी शिरभाटे ने भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत सूरज के खिलाफ सभी आरोप तय करते हुए ट्रायल चलाने के आदेश दिए थे. बता दें जिया खान 3 जून 2013 को अपने घर पर पंखे से लटकी मिली थी. दो दिन सूरज पंचोली के घर रही जिया खान खुद को फांसी लगाने से पहले उसी दिन सुबह अपने घर लौटी थी. सीबीआई ने जब सूरज से पूछताछ करनी चाही तो उन्होंने सभी तथ्यों को छिपा पुलिस को मनगढ़ंत जानकारी दी थी.
इस दौरान सूरज ने पॉलीग्राफी और ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाने से भी इनकार कर दिया था. जबकि एजेंसी इन जांचों को करवाना चाहती थी. सीसीबीआई के मुताबिक, मुंबई पुलिस को तीन पन्नों का पत्र मिला था जो जिया खान ने लिखा था. जिसमें उन्होंने कथित तौर पर सूरज से, ‘करीबी संबंध, शारीरिक दुर्व्यवहार, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न’ के बारे में लिखा था जिसकी वजह से ही उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी. हालांकि सूरज ने इस मामले में खुद को निर्दोष बताया था. वहीं अक्टूबर 2013 में जिया खान की मां राबिया खान ने इस मामले में मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इससे पहले राबिया खान ने सूरज पंचोली के खिलाफ जांच की अर्जी डाली थी जिसे रिजेक्ट कर दिया गया था. साथ ही सूरज के पिता आदित्य पंचोली के कॉल डेटा रिकॉर्ड को चेक करने की मांग को भी ठुकरा दिया था. उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी की हत्या की गई है और इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए. इसी मांग के बाद सीबीआई जांच की परमिशन दी गई थी.
सूरज पंचोली ने ही जिया खान को किया था आत्महत्या करने के लिए मजबूर, सभी आरोप हुए तय
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