ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या बच्चन की याचिका पर सुनवाई शुरू, HC-'क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं

मुंबई: ऐशवर्या राय और अभिषेक बच्चन की बेटी और दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या ने उनके स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ी फर्जी खबर की रिपोर्टिंग के लिए यूट्यूब टैब्लॉइड के खिलाफ याचिका दर्ज करते हुए इस प्रकार की रिपोर्टिंग करने से रोकने की मांग की है।

बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन की पोती और ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन की याचिका पर आज गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है।

अदालत में पेश की जा रहीं ये दलीलें

दरअसल इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने यूट्यूब चैनल से कहा कि इस प्रकार के मामले से निपटने के लिए आपके पास नीति क्यों नहीं है। साथ ही अदालत ने यूट्यूब चैनल की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता से कहा कि आप केवल जानकारी देने की सुविधा दे रहे हैं और आपको इसकी सच्चाई से कोई मतलब नहीं है।

अदालत ने यूट्यूब चैनल के अधिवक्ता से आगे कहा, क्या आपको इससे फायदा नहीं हो रहा है। साथ ही कहा कि क्या आप लोगों को मुफ्त में अपलोड करने दे रहे हैं? अदालत ने कहा, ये मानहानि केस नहीं है, ये गलत खबर प्रसारित करने का मामला है। यूट्यूब एक फायदा लेने वाला प्लेटफॉर्म है और अगर आप इससे फायदा ले रहे हैं तो आप पर समाज के प्रति जिम्मेदारी भी है। इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यूट्यूब की जीरो टॉलरेंस नीति में गड़बड़ है।

कोर्ट में आराध्या बच्चन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के नियम 3(1)बी(3) का हवाला देते हुए बताया कि यह नियम बिचौलियों द्वारा बच्चों के लिए हानिकारक सामग्री के जुड़े समुचित सावधानी बरतने का प्रावधान करता है।

इस पर अदालत ने सवाल किया है कि हम क्या उचित प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब का कहना है कि हमें इन सब बातों की कोई जानकारी नहीं है। वहीं यूट्यूब का कर्तव्य है कि आप नए रूल्स के अनुरूप अपनी नीति में सुधार करें।

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