सरकार ने फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के लिए बदले नियम, अब करना होगा ये काम

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (prohibition of advertising और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और regulation of distribution) नियम 2024 में संशोधन किया है. इसके नियम 11 में एक नया उप-नियम जोड़ा गया है, जिसके बाद कुछ बदलाव हुए हैं जगह. सिनेमाघरों में दिखाई जाने वाली फिल्मों के साथ-साथ अब ओटीटी कंटेंट पर भी कुछ बदलाव करने को कहा गया है.

OTT कंटेंट में ये बदलाव

यह भी कहा गया है कि फिल्म की शुरुआत में 30 सेकंड के तंबाकू विरोधी स्वास्वास्थ्य वीडियो के अलावा तंबाकू के दुष्प्रभावों पर 20 सेकंड का विजुअल डिस्क्लेमर भी दिखाना होगा. इस मामले को लेकर ओटीटी ऐप को भी निर्देश दिए गए हैं. निर्देश दिया गया है कि ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट खोलते समय कम से कम 30 सेकेंड का एंटी-टोबैको हेल्थ स्पॉट दिखाना होगा. और यह स्किप करने योग्य नहीं होना चाहिए. इसका मतलब ये है कि इसे देखे बिना कंटेंट में आगे बढ़ना संभव नहीं होगा. साथ ही ओटीटी के लिए 20 सेकेंड का ऑडियो विजुअल डिस्क्लेमर दिखाना भी अनिवार्य कर दिया गया है. और इस विज्ञापन को छोड़ा भी नहीं जा सकता.

6 महीने का दिया गया समय

1 सितंबर, 2023 से, सभी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर अपलोड की गई सभी मटेरियल, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, जब भी तंबाकू उत्पादों का उपयोग या प्रदर्शित किया जाता है, तो स्क्रीन के नीचे तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी पाठ प्रदर्शित करना होगा. सभी ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म को अपने ऐप्स में ये बदलाव करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है. इसके बाद यह नियम ओटीटी के लिए लागू होगा.

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