अहमदाबाद : आज फिल्म निर्माता अविनाश दास को अहमदाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है. कुछ ही दिनों पहले उन्हें गृह मंत्री अमित शाह की एक पुरानी तस्वीर साझा कर भ्रम फैलाने के आरोप में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने हिरासत में ले लिया था. इस मामले में उन्हें आज अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में […]
अहमदाबाद : आज फिल्म निर्माता अविनाश दास को अहमदाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है. कुछ ही दिनों पहले उन्हें गृह मंत्री अमित शाह की एक पुरानी तस्वीर साझा कर भ्रम फैलाने के आरोप में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने हिरासत में ले लिया था. इस मामले में उन्हें आज अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पेश किया गया.
गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कुछ पुरानी तस्वीर शेयर कर भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में अविनाश दास को अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इस मामले में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने अविनाश की कस्टडी की मांग की लेकिन उन्हें कोर्ट से अनुमति नहीं मिली थी. इसके बाद अविनाश दास जमानत की अर्ज़ी लगाईं थी जिसे मंजूर कर लिया गया था. आज वह जमानत पर बाहर आ गए हैं. हालाँकि अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच ने उनकी इस जमानत का विरोध भी किया.
पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार अविनाश दास को पेश होने के लिए कोर्ट ने तीन नोटिस भेजने के बाद भी वह पेश नहीं हुए. ख़बरों की मानें तो पहले भी अविनाश दास ऐसी फर्जी पोस्ट शेयर कर चुके हैं. पुलिस की मानें तो अविनाश पर जांच में सहयोग ना करने का भी आरोप था. इस मामले को लेकर अविनाश दास के वकील का कहना है कि उन्हें (अविनाश) को जमानत मिलनी चाहिए भले ही कोर्ट उनकी जमानत को कुछ शर्तों के आधार पर दे.
बता दें, जिस तस्वीर को अविनाश दास ने साझा किया था उसमें गृह मंत्री अमित शाह जेल में बंद IAS ऑफिसर पूजा सिंघल के साथ दिखाई दे रहे थे. दरअसल यह तस्वीर साल 2017 की थी. लेकिन अविनाश दास ने इसे साझा करते हुए लिखा कि यह फोटो कुछ दिन पहले की है. अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने अविनाश दास को भ्रम फैलाने के आरोप में उनके मुंबई स्थित आवास से हिरासत में ले लिया.
National Herald Case: सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ जारी, देशभर में कांग्रेस का विरोध-प्रदर्शन