Bombay High Court Order : कोरोना संकट के बीच रेमडेसिविर की कालाबाजारी को देखते हुए सुपरस्टार सोनू सूद और कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत के बाद हाईकोर्ट ने दोनों की जांच के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट को बताया है कि तलाशी शुरू कर दी गई है।
Bombay High Court Order : कोरोना संकट के बीच रेमडेसिविर की कालाबाजारी को देखते हुए सुपरस्टार सोनू सूद और कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत के बाद हाईकोर्ट ने दोनों की जांच के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट को बताया है कि तलाशी शुरू कर दी गई है।
महाधिवक्ता आशुतोष ने कहा, यह देखा गया है कि सिद्दीकी बीडीआर नामक फाउंडेशन के तहत कई लोगों की मदद कर रहे हैं। ट्रस्ट को दवाओं की आपूर्ति करने की अनुमति नहीं दी गई है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाता है। मझगांव मजिस्ट्रेट की अदालत में ट्रस्ट, ट्रस्टी धीर शाह, दवा कंपनी और 4 निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जज एसपी देशमुख और जीएस कुलकर्णी ने पूछा है कि क्या सिद्दीकी के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है या नहीं। आशुतोष ने कहा कि विधायक के खिलाफ अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है और उन्होंने सब कुछ ट्रस्ट के हवाले कर दिया है।
वही जज कुलकर्णी ने कहा कि ये सारी बातें जो आपने हलफनामे में लिखी हैं वो सिर्फ एक शख्स के आधार पर लिखी गई हैं। बातों की पूरी खबर लें, फिर हमारे पास आएं, तभी आदेश पारित होगा। सोनू सूद मरीजों को रेमडेसिविर की खुराक भी मुहैया करा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई एक छोटी सी खोज के बाद, उनका कहना है कि सोनू सूद और जीशान सिद्दीकी ने उन्हें पहले एक व्यक्ति के पास भेजा जो उन्हें बी व्यक्ति के पास ले गया। फिर वह व्यक्ति उसे भी उसी व्यक्ति के पास ले गया। तलाशी लेने पर पता चला कि रेमडेसिविर की खुराक सिप्ला कंपनी द्वारा लाइफलाइन मेडिकल अस्पताल के अंदर भेजी जा रही थी।