Bombay High Court on Aryan Khan: बॉम्बे हाई कोर्ट से आर्यन को राहत, उन पर लगे आरोपों का कोई सबूत नहीं

मुंबई. बीते कई दिनों से अभिनेता शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान का नाम सुर्ख़ियों में बना हुआ है, आर्यन खान को 26 दिन के हिरासत के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिली थी. अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने ( Bombay High Court on Aryan Khan ) बेल ऑर्डर के साथ14 पन्नों का आदेश […]

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Bombay High Court on Aryan Khan: बॉम्बे हाई कोर्ट से आर्यन को राहत, उन पर लगे आरोपों का कोई सबूत नहीं

Aanchal Pandey

  • November 20, 2021 6:22 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

मुंबई. बीते कई दिनों से अभिनेता शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान का नाम सुर्ख़ियों में बना हुआ है, आर्यन खान को 26 दिन के हिरासत के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिली थी. अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने ( Bombay High Court on Aryan Khan ) बेल ऑर्डर के साथ14 पन्नों का आदेश देते हुए साफ कर दिया है कि आर्यन और उनके साथियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा

बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज आर्यन केस के संबंध में बेल ऑर्डर जारी करते हुए कहा है, ‘कोर्ट के सामने ये साबित करने के लिए कोई ऑन-रिकॉर्ड पॉजिटिव सबूत पेश नहीं किए गए हैं कि सभी आरोपी व्यक्ति सामान्य इरादे से गैरकानूनी कार्य करने के लिए सहमत हुए, अदालत इस बात के प्रति सेंसेटिव है कि सबूत के रूप में बुनियादी सामग्री होनी चाहिए, जिससे आवेदकों के खिलाफ साजिश के मामले को साबित किया जा सके.’

आगे कोर्ट ने कहा, ‘सिर्फ इसलिए कि आर्यन और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा एक ही क्रूज में थे, ये अपने आप में उनके खिलाफ साजिश के आरोप का आधार नहीं हो सकता है.’

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने 14 पन्नों के आदेश में यह साफतौर पर कहा है कि NCB, जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए सभी आरोपी व्यक्तियों के कन्फेशन वाले बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता.

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