नई दिल्ली. बॉम्बे हाईकोर्ट से राज कुंद्रा को बड़ा झटका लगा है। शनिवार को कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए अदालत से दखल देने की मांग की थी।
कुंद्रा के वकील ने मुंबई पुलिस की कार्रवाई को कानूनी रूप से अवैध करार दिया था। अदालत ने इस मामले में 2 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था और आज जजमेंट दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, ‘मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश में कुछ भी गलत नहीं है। जिसके तहत 20 जुलाई को राज कुंद्रा को पुलिस हिरासत में भेज दिया था।’ कुंद्रा और रयान थॉर्प ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के रिमांड ऑर्डर को भी चुनौती दी थी और तत्काल रिहाई की मांग की थी।
कुंद्रा के खिलाफ पुलिस ने IPC की धारा 292, 293 और सूचना प्रद्योगिकी कानून की धारा 67, 67A और महिलाओं को अभद्र तरीके से पेश करने के खिलाफ कानून के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने 19 जुलाई को राज कुंद्रा, रेयान थॉर्प समेत 11 लोगों को इस केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। अदालत ने राज और रेयान को 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा है।
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