रेप केस में बढ़ी Bhushan Kumar की मुश्किलें, HC ने कहा- ‘मामला रद्द नहीं किया जा सकता’

मुंबई: टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार इन दिनों रेप केस को लेकर चर्चा का विषय बने हुए हैं. बॉम्बे हाई कोर्ट ने कल बुधवार (26 अप्रैल) को भूषण कुमार के खिलाफ दर्ज शिकायत को रद्द करने से मना कर दिया है. दरअसल बलात्कार मामले में भूषण कुमार ने अदालत में एक याचिका दर्ज की थी. […]

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रेप केस में बढ़ी Bhushan Kumar की मुश्किलें, HC ने कहा- ‘मामला रद्द नहीं किया जा सकता’

Noreen Ahmed

  • April 27, 2023 12:43 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

मुंबई: टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार इन दिनों रेप केस को लेकर चर्चा का विषय बने हुए हैं. बॉम्बे हाई कोर्ट ने कल बुधवार (26 अप्रैल) को भूषण कुमार के खिलाफ दर्ज शिकायत को रद्द करने से मना कर दिया है. दरअसल बलात्कार मामले में भूषण कुमार ने अदालत में एक याचिका दर्ज की थी. जिसके अनुसार टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार के खिलाफ रेप केस दर्ज करवाने वाली महिला ने अपना केस वापस ले लिया है और साथ ही वह अब उसे केस रद्द करवाने के लिए भी सहमत है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब इस बलात्कार मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए भूषण कुमार की याचिका को खारिज कर दिया है. साथ ही अदालत ने ये भी कहा है कि बलात्कार के मामले को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि पीड़िता महिला ने ऐसा करने के लिए अपनी सहमति दी है.

भूषण कुमार ने की केस रद्द करने की मांग

इस मामले में टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार ने एफआईआर (FIR) को इस आधार पर रद्द करने की मांग वाली याचिका दर्ज की थी कि पीड़िता ने अपनी दर्ज हुई शिकायत वापस ले ली और साथ ही उसे रद्द करने की सहमति भी दे दी. बता दें कि जस्टिस ए एस गडकरी और पी डी नाइक की खंडपीठ ने इस बलात्कार के मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि, सिर्फ इसलिए कि शिकायतकर्ता अपनी सहमति दे रही थी, ये रेप का आरोप लगाने वाली पहली सूचना रिपोर्ट (FIR) को रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं था.

वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये भी कहा कि केवल इसलिए की सामने वाली पार्टी ने अपनी रजामंदी दे दी है, इसका ये अर्थ नहीं है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (रेप) के तहत एक एफआईआर को रद्द कर देना चाहिए. साथ ही अदालत ने कहा कि हमें FIR के कंटेंट को देखना होगा, यह देखने होगा कि दर्ज हुआ बयान अपराध जघन्य था या नहीं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस केस की आगे की सुनवाई अब 2 जुलाई 2023 को होगी.

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