Mumbai Drug Bust Case Live Updates: आर्यन खान को नहीं मिली जमानत, 20 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

महाराष्ट्र. Mumbai Drug Bust Case Live Updates: ड्रग्स केस में आर्यन खान को आज भी राहत नहीं मिली है. इस मामले में आज भी कोई फैसला नहीं आ पाया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी. आर्यन को अभी और कुछ दिन जेल में बिताने होंगे. आज की सुनवाई में भी […]

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Mumbai Drug Bust Case Live Updates: आर्यन खान को नहीं मिली जमानत, 20 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

Aanchal Pandey

  • October 14, 2021 5:01 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

महाराष्ट्र. Mumbai Drug Bust Case Live Updates: ड्रग्स केस में आर्यन खान को आज भी राहत नहीं मिली है. इस मामले में आज भी कोई फैसला नहीं आ पाया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी. आर्यन को अभी और कुछ दिन जेल में बिताने होंगे. आज की सुनवाई में भी आर्यन के लिए राहत भरी खबर नहीं है, उनकी जमानत याचिका पर आज भी फैसला नहीं हो पाया है.

सरकारी वकील की दलील

आर्यन केस की सुनवाई आज देर से शुरू हुई. सरकारी वकील के देर होने की वजह से यह सुनवाई दोपहर 2.45 पर दोबारा सुनवाई शुरू की गई. सरकारी वकील ने सुनवाई के दौरान बताया कि आर्यन ने कबूल किया था कि वो चरस का सेवन करते हैं और इस चरस को वो लोग क्रूज पर स्मोक के जरिए लेने वाले थे. सरकारी वकील ने कहा- “आरोपी आर्यन पहली बार ड्रग्स नहीं ले रहा है, सबूतों से पता चलता है कि वो पिछले कुछ वर्षों से ड्रग्स का सेवन कर रहा है.”

नहीं काम आई आर्यन के वकील अमित देसाई की दलील

आर्यन खान के वकील ने कोर्ट में अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि, “आज के जनरेशन के बच्चों की भाषा, इंग्लिश हमसे काफी अलग है. उनकी बातचीत एजेंसी को संदेहजनक लग सकती है. वकील अमित देसाई ने पूछा- क्या ये लड़का आपको लगता है कि इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल होगा? एजेंसी कहती है कि हम MEA के संपर्क में हैं. आप करिए अपनी जांच, लेकिन ये आरोप बिल्कुल ही गलत और बेबुनियाद हैं. ड्रग रेव पार्टी से जुड़े कोई मैसेज और चैट्स नहीं हैं. आर्यन खान काफी समय से विदेश में थे. उन देशों में कभी-कभी बहुत सी चीजें वैध होती हैं. मुझे नहीं पता कि ये किस तरह की चैट हैं. साजिश और अटकलों की संभावना मुझे इस मामले में पीछे नहीं रोक सकती. अपराध का अनुमान लगाना, सेक्शन 35 ट्रायल के समय लागू की जाती है जमानत के वक्त नहीं.”

 

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