नई दिल्ली : बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने सेल्स टैक्स विभाग के नोटिस को अब हाई कोर्ट में चुनौती दी है. दरअसल साल 2012-13 और 2013-14 के बकाया टैक्स को लेकर टैक्स विभाग के अभिनेत्री को नोटिस जारी किया था. अभिनेत्री ने पिछले महीने अपने टैक्स कंसल्टेंट की मदद से बॉम्बे हाईकोर्ट में दो याचिकाएं […]
नई दिल्ली : बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने सेल्स टैक्स विभाग के नोटिस को अब हाई कोर्ट में चुनौती दी है. दरअसल साल 2012-13 और 2013-14 के बकाया टैक्स को लेकर टैक्स विभाग के अभिनेत्री को नोटिस जारी किया था. अभिनेत्री ने पिछले महीने अपने टैक्स कंसल्टेंट की मदद से बॉम्बे हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर की थीं. अब हाई कोर्ट ने सेल टैक्स डिपार्टमेंट को 3 सप्ताह के अंदर मामले में जवाब देने को कहा है. इस मामले से जुड़ी अगली सुनवाई अब 6 फरवरी को होगी.
ख़बरों की मानें तो अनुष्का शर्मा की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई है. इस याचिका को लेकर कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस भी भेज दिया है.अब 6 फ़रवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होगी।’ पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अनुष्का शर्मा को फटकार लगाई थी. कोर्ट का कहना था कि अभिनेत्री ने कभी टैक्स कंसल्टेंट के जरिये याचिका दायर करने के मामले को न सुना है और न ही देखा है. कोर्ट ने अनुष्का शर्मा के वकील से पूछा था कि क्या अभिनेत्री खुद याचिका दायर नहीं कर सकतीं हैं. इसके बाद याचिका को वापस ले लिया गया था और अब अनुष्का ने खुद याचिका दायर की है.
टैक्सेशन कंसल्टेंट के जरिये अनुष्का ने सेल टैक्स डिपार्टमेंट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी. इस याचिका में 2012-13 और 2013-14 की बकाया राशि के भुगतान की डिमांड की गई है. अभिनेत्री का तर्क है कि अनुष्का ने त्रि-पक्षीय समझौते के तहत अपने एजेंट, यशराज फिल्म्स, निर्माताओं और कार्यक्रम आयोजकों के साथ बतौर कलाकार फिल्मों और पुरस्कार समारोहों में प्रदर्शन किया. हालांकि उनपर बतौर प्रोडक्ट इंडोर्समेंट और अवॉर्ड फंक्शन की एंकरिंग के लिए टैक्स लगाया गया था. इस अपील में अभिनेत्री ने कहा है कि टैक्स डिपार्टमेंट ने मान लिया है कि उन्होंने अपने परफॉर्मिंग राइट्स ट्रांसफर कर दिए हैं.
दिल्ली का अगला मेयर, गुजरात चुनाव और फ्री रेवड़ी, मनीष सिसोदिया ने बताए सारे राज!
India News Manch पर बोले मनोज तिवारी ‘रिंकिया के पापा’ पर डांस करना सबका अधिकार