नई दिल्ली : विराट और अनुष्का की बेटी वामिका को लेकर दुष्कर्म की धमकी देने वाले आदमी पर चल रहे मामले में अब FIR रद्द हुई, जिसमें आरोपी के माफी मांगने के बाद यह कदम लिया गया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार 10 अप्रैल को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली की बेटी को लेकर दुष्कर्म करने की धमकी देने वाले शख्स पर दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है. न्यायमूर्ति एएस गडकरी और पीडी नाइक की खंडपीठ ने मामले में शिकायतकर्ता, कोहली के प्रबंधक द्वारा आरोपी के खिलाफ आरोपों को छोड़ने की सहमति देने के बाद यह आदेश पारित जारी किया।
बता दें, साल 2021 में जब भारतीय टीम को टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में हार का सामना किया था, उसके बाद हैदराबाद के रहने वाले इस आदमी ने ट्वीट करके कोहली की बेटी को दुष्कर्म की धमकी दी थी. इसके बाद दिल्ली महिला आयोग की तरफ से भी लिए एक्शन पर हैदराबाद पुलिस ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर रामनगेश अकुबथिनी को गिरफ्तार कर लिया था।
नवंबर 2021 में अकुबथिनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद उसे धारा 67बी के तहत कोर्ट से जमानत मिली थी. इसके बाद साल 2022 में अकुबथिनी ने इस मामले को रद्द करने की कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसकी सुनवाई सोमवार को होने के बाद यह मामला रद्द कर दिया गया है.
इस मामले में आरोपी ने कोर्ट में मामले को रद्द करने की याचिका दायर की थी, बता दें, आरोपी के खिलाफ किसी तरह के आपराधिक इतिहास न होने हवाला दिया था। इसके अलावा एक जेईई रैंक होल्डर होने के नाते उसके अपने भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए यह बात कही थी।
विराट कोहली की कप्तानी में साल 2021 का टी20 वर्ल्ड कप खेलने मैदान पर उतरी भारतीय टीम की पाकिस्तान के खिलाफ मिली एकतरफा हार की किसी ने सोची भी नहीं थी. इस क्रिकेट में इंडिया टीम को पाकिस्तान ने 10 विकेट से हराया था और इस वजह से सोशल मीडिया पर टीम इंडिया को बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया जा रहा था।
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