मुंबई: बॉलीवुड के शहनशाह उर्फ़ अमिताभ बच्चन वैसे तो सुर्ख़ियों में बने ही रहते हैं। लेकिन इस बार वो सुर्ख़ियों में अपनी आवाज और तस्वीर को लेकर चर्चा में आए हैं। अब अमिताभ बच्चन की परमिशन के बिना कोई भी उनके नाम, इमेज और आवाज का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HC) ने कहा कि एक्टर अमिताभ बच्चन का नाम, इमेज और आवाज को बिना उनकी परमिशन के बिना इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस संबंध में अमिताभ ने हाईकोर्ट में याचिका दर्ज कर शिकायत की थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर अमिताभ बच्चन को बड़ी राहत दी है। अमिताभ की एक याचिका (Petition) पर फैसला देते हुए अदालत ने कहा है कि बिना एक्टर की परमिशन (Permission) के कोई भी उनके नाम, इमेज और आवाज का यूज नहीं कर सकता है। इस संबंध में कोर्ट ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लिए आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि पब्लिकली अवेलेबल अमिताभ बच्चन का नाम, फोटो, आवाज और अन्य पर्सनैलिटी ट्रेट्स को हटाया जाएगा। दरअसल, अमिताभ बच्चन ने अपने नाम, इमेज, आवाज और पर्सनैलिटी ट्रेट्स का बिना परमिशन के कमर्शियल यूज़ पर रोक लगाने की कोर्ट से मांग की थी।अमिताभ ने कहा था कि बिना उनकी परमिशन के उनकी आइडेंडिटी का इस्तेमाल किसी भी तरह से न किया जाए।
अमिताभ बच्चन की ओर से कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि अमिताभ बच्चन के नाम, आवाज और पर्सनैलिटी का कुछ कंपनिया गलत तरीके से यूज कर रही हैं, जोकि गलत है। उन्होंने कहा था- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेरे नाम एक लॉटरी एड भी चलाया जा रहा है, जिसमे बिग बी की तस्वीर लगी हुई है। साथ ही केबीसी का लोगो भी है। लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वकील के जरिए कहा गया था कि बिना उनकी इजाजत के उनके नाम, आवाज और पर्सनैलिटी का यूज किसी भी विज्ञापन में न हो।
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