बॉलीवुड : अमीषा पटेल पर करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप, हाई कोर्ट ने दिया झटका

नई दिल्ली, एक समय में बॉलीवुड में बहुचर्चित अभिनेत्रियों में से एक रहने वाली अमीषा पटेल एक बार फिर चर्चा में है. पिछले दिनों उनपर और उनके बिज़नेस पार्टनर कुणाल गूमर पर करोड़ों की धोखाधड़ी का केस दर्ज़ किया गया था. अब मामले हाई कोर्ट तक आ पहुंचा है. क्या है अमीषा पर आरोप? सनी […]

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बॉलीवुड : अमीषा पटेल पर करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप, हाई कोर्ट ने दिया झटका

Riya Kumari

  • May 5, 2022 9:02 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

नई दिल्ली, एक समय में बॉलीवुड में बहुचर्चित अभिनेत्रियों में से एक रहने वाली अमीषा पटेल एक बार फिर चर्चा में है. पिछले दिनों उनपर और उनके बिज़नेस पार्टनर कुणाल गूमर पर करोड़ों की धोखाधड़ी का केस दर्ज़ किया गया था. अब मामले हाई कोर्ट तक आ पहुंचा है.

क्या है अमीषा पर आरोप?

सनी देओल के साथ फिल्म ग़दर से अपनी पहचान बनाने वाली अमीषा पटेल पर इन दिनों मुसीबत के बादल छाए हुए हैं. जहां अभिनेत्री एक बार फिर उनपर और उनके बिज़नेस पार्टनर कुणाल गूमर पर दर्ज़ हुए धोखाधड़ी के केस से चर्चा में हैं. बता दें, अमीषा द्वारा उनके और कुणाल पर चल रहे केस की कार्रवाई को ख़ारिज करने के लिए निचली अदालत में याचिका दायर की गयी थी. अब ये याचिका ख़ारिज कर दी गई है. मामले में सुनवाई कर रहे झारखंड हाई कोर्ट के जज एस के द्विवेदी द्वारा इस याचिका को ख़ारिज कर दिया गया है.

फिल्म बनाने के लिए मांगे थे पैसे

अमीषा पटेल और उनके बिज़नेस पार्टनर कुणाल गूमर के खिलाफ रांची के रहने वाले फिल्मकार अजय कुमार सिंह ने 2.5 करोड़ रुपये लेने और काम न करने के मामले में धोखाधड़ी का केस दर्ज़ करवाया था. जहां दोनों पर आरोप है कि उन्होंने अपनी एक फिल्म के लिए ये पैसे लिए थे. जब फिल्म बनकर तैयार नहीं हो पायी तो इन पैसों को उन्हें ब्याज समेत वापस करने थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ये फिल्म साल 2013 में शुरू होने वाली थी. अब अमीषा और कुणाल पर आरोप है कि दोनों पैसे देने में आनाकानी कर रहे हैं.

लिखित जवाब की थी मांग

इस पूरे मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में 28 अप्रैल को सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को अपना मत लिखित में रखने के लिए आदेश दिए गए थे. जिसके लिए दोनों पक्षों के पास 2 सप्ताह का समय भी था. लेकिन ऐसा नहीं किया गया. आरोपी पक्ष का कहना है कि निचली अदालत में लिया गया ये संज्ञान सही नहीं है. और फिर मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 5 मई की तारीख निर्धारित की गयी थी.

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