काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान को राहत, कोर्ट को गुमराह करने वाली याचिका खारिज

जोधपुर. काले हिरण के शिकार मामले में सलमान खान को जोधपुर की ट्रायल कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. ट्रायल कोर्ट ने पूर्व फॉरेस्ट ऑफिसर की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें सलमान पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप था.    बता दें कि सलमान के खिलाफ कोर्ट को गुमराह करने के […]

Advertisement
काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान को राहत, कोर्ट को गुमराह करने वाली याचिका खारिज

Admin

  • September 27, 2017 12:02 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
जोधपुर. काले हिरण के शिकार मामले में सलमान खान को जोधपुर की ट्रायल कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. ट्रायल कोर्ट ने पूर्व फॉरेस्ट ऑफिसर की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें सलमान पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप था. 
 
बता दें कि सलमान के खिलाफ कोर्ट को गुमराह करने के प्रार्थना पत्र पर पिछली पेशी के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस पूरी होने के बाद आज यानी कि 27 सितंबर की तारीख दी गई थी. इसी मामले की सुनवाई करते हुए जोधपुर कोर्ट ने पूर्व वन अधिकारी की अर्जी को खारिज कर दिया है. 
 
बता दें कि तत्कालीन वन अधिकारी ललित बोडा ने अभियोजन पक्ष के जरिए एक प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसमें फिल्म अभिनेता सलमान खान के विरूद्ध कार्रवाई के लिए मांग की गई थी.
पत्र में बताया गया कि सलमान खान को व्यक्तिगत रूप से तलब करने के बावजूद कान में दर्द का बहाना कर कोर्ट में हाजिर नही हुए, जबकि उसी दिन सलमान खान जम्मू कश्मीर में फिल्म बजरंगी भाई जान की शूटिंग कर रहा थे. 
 
बता दें कि फिल्म हम साथ साथ है कि शूटिंग के दौरान साल 1998 में अभिनेता सलमान खान, सैफअली खान, नीलम, तब्बू व सोनाली बेन्द्रे पर काले हिरणो के शिकार को मामला लूणी थाने में दर्ज हुआ था जिसका ट्रायल सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में चल रहा है.

Tags

Advertisement