मुंबई: बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले दिलीप कुमार की तबीयत पिछले काफी दिनों से खराब चल रही है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट से दिलीप कुमार को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने दिलीप कुमार को मुंबई में मौजूद पाली हिल संपत्ति विवाद मामले को लेकर 20 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया है.
दरअसल, दिलीप कुमाऱ ने 2006 में एक प्रोपर्टी को लेकर मुम्बई के रियल एस्टेट फर्म प्राजिता डेवलपमेंट से 2412 स्क्वायर गज में फैले पाली हिल्स बंगले के डेवलपमेंट के लिए करार किया था. जिस पर बिल्डर ने कोई काम नहीं किया था. लेकिन इसका कब्जा फर्म के पास था.
दिलीप कुमार ने इसके बाद बंगले के बिल्डर से वापिस लेने की मांग की थी. वहीं बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिलीप कुमार से कहा कि वह चार हफ्ते में 20 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर जमा करें और इसकी फर्म को भी दें . इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि रकम मिलने के एक हफ्ते के अंदर प्राजिता डेवलेपर को विवादित प्लॉट से अपनी सुरक्षा हटानी होगी. साथ ही मुंबई पुलिस कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के सामने उन्हें संपत्ति का कब्जा दिलीप कुमार को देना होगा.