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‘कह दूं तुम्हें या चुप रहूं’ के रीमिक्स पर फंसी ‘बादशाहो’, फिल्म की रिलीज पर बॉम्बे HC की रोक

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बादशाहो के फिल्म प्रोड्यूसर की अपील को ठुकराते हुए कहा है कि फिल्म की रिलीज डेट को कुछ समय के लिए आगे बढ़ा दिया जाए. साथ ही कहा कि इस फिल्म को तभी रिलीज किया जाए जब इस ‘कह दूं तुम्हें या चुप रहूं’ के रीमिक्स गाने को फिल्म से हटा लिया जाए क्योंकि यह गाना 1975 की हीट फिल्म दीवार से ली गई है और यह कॉपीराइट से जुड़े नियमों का उल्लंघन है.

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  • August 29, 2017 1:21 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बादशाहो के फिल्म प्रोड्यूसर की अपील को ठुकराते हुए कहा है कि फिल्म की रिलीज डेट को कुछ समय के लिए आगे बढ़ा दिया जाए. साथ ही कहा कि इस फिल्म को तभी रिलीज किया जाए जब इस ‘कह दूं तुम्हें या चुप रहूं’ के रीमिक्स गाने को फिल्म से हटा लिया जाए क्योंकि यह गाना  1975 की हीट फिल्म दीवार से ली गई है और यह कॉपीराइट से जुड़े नियमों का उल्लंघन है.
 
बता दें कि यह गाना 1975 की फिल्म ‘दीवार’ का गाने ‘कह दूं तुम्हें या चुप रहूं’ का रीमिक्स है.  फिल्म के निर्माता एंड कंपनी के एतराज के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इस गीत को फिल्म से हटाने के बाद ही फिल्म रिलीज की जाए. यह फिल्म 1 सितंबर को रिलीज होने वाली है.
 
बता दें कि अमिताभ बच्चन और शशी कपूर अभिनीत ‘दीवार’ की निर्माता कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म प्राइवेट लिमिटेड ने इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था. ‘कह दूं तुम्हें’ कॉपीराइट याचिका में दावा किया गया था कि सुपर कैसेट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड ने बिना अनुमति के फिल्म ‘बादशाहो’ में ‘कह दूं तुम्हें’ गाने को शामिल किया है. 
 
 
याचिका के अनुसार त्रिमूर्ति फिल्म ने कहा कि आरडी बर्मन ने इस गाने की धुन तैयार की थी, जबकि साहिर लुधियानवी ने यह गीत लिखा था. इन दोनों से मैंने संगीत व गीत के मालिकाना हक को लेकर 1974 में करार किया था. फिर भी गाने को रीमिक्स के रूप में ‘बादशाहो’ फिल्म में शामिल किया गया है.
 
 
न्यायमूर्ति के. आर श्रीराम के सामने मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने स्वीकार किया कि गाना व संगीत का मालिकाना हक याचिकाकर्ता के पास है, जिसे उसने एक कंपनी को बेचा था. यह कंपनी अब यूनिवर्सल म्यूजिक के रूप में जानी जाती है.
 
 
फिल्म में जो गाना दिखाया गया है वह मूल गीत से थोड़ा अलग है. यह एक तरह का रीक्रिएशन है. मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने व तथ्यों पर गौर करने के बाद अदालत ने पाया कि इस प्रकरण में कॉपीराइट से जुड़े नियमों का उल्लंघन हुआ है, इसलिए ‘कह दूं तुम्हें’ गाने के साथ फिल्म को रिलीज नहीं किया जा सकता है.
 
 
इस गाने के बिना फिल्म को रिलीज किया जाए. इसके साथ ही इस गाने की सीडी बेचने पर भी रोक लगाई गई है. अब तो 1 सितंबर को पता चल पाएगा कि ये फिल्म गाने के बिना रिलीज होगी या गाने के साथ.

 

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