नई दिल्ली: मधुर भंडारकर की फिल्म ‘इंदू सरकार’ की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब इंदू सरकार के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है.
इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने मधुर भंडारकर की फिल्म इंदु सरकार की रिलीज़ पर रोक लगाने की याचिका को खारिज़ कर दिया था. यह याचिका एक महिला की ओर से दाखिल की गई थी. जिसके बाद महिला ने हाई कोर्ट को चुनौती देते हुए अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.
इस महिला प्रिया पॉल ने ख़ुद को संजय गांधी की बायोलॉजिकल डॉक्टर बताते हुए फिल्म को लेकर आपत्ति जताई थी. हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि कोर्ट के सामने ऐसा कोई केस प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे अदालत इंदु सरकार की रिलीज़ पर रोक लगाने की दिशा में हस्तक्षेप करती. वो भी ऐसे में जब सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है.
अदालत ने कहा कि फिल्म के निर्माता ने इस बात का डिस्क्लेमर दे दिया है कि फिल्म की कथावस्तु और किरदार का किसी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है और फिल्म की कहानी काल्पनिक है. अदालत ने ये भी कहा कि याचिकाकर्ता ने फिल्म में संजय गांधी के चित्रण को लेकर आपत्ति उठाई है लेकिन उनका संजय गांधी के साथ रिश्ता ही सवालों के घेरे में हैं.
इंदु सरकार के निर्देशक मधुर भंडारकर के वकील ने भी कहा कि प्रिया पॉल , संजय गांधी के साथ किसी रिश्ते को लेकर कोर्ट में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई हैं. प्रियंका पॉल को इस बात पर आपत्ति रही कि मधुर ने फिल्म में जो 30 प्रतिशत सीन्स वास्तविक बताएं हैं उन्हें पहचान कर फिल्म से हटा दिए जाएं. बता दें कि मधुर भंडारकर की फिल्म इंदू सरकार 28 जुलाई को रिलीज होने वाली है.