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काला हिरण मामला: सलमान खान को राहत, कोर्ट ने खारिज की पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की अर्जी

काला हिरण मामले में सलमान खान को को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने काला हिरण का पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर को कोर्ट में पेश करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. इसके अलावा मामले में अगली सुनवाई 6 जुलाई को होनी है.

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  • June 15, 2017 4:10 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
जोधपुर: काला हिरण मामले में सलमान खान को को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने काला हिरण का पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर को कोर्ट में पेश करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. इसके अलावा मामले में अगली सुनवाई 6 जुलाई को होनी है.
 
बता दें कि हिरण शिकार मामले में लोक अभियोजक (पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) भवानी सिंह ने पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर को अदालत में पेश करने के लिए एक याचिका दायर की गई थी. अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि हिरण का पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. नेपालिया ने गलत रिपोर्ट तैयार की.
 
अर्जी में डॉ. नेपालिया के खिलाफ लूणी पुलिस थाने में दर्ज एफआइआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित अन्य दस्तावेजों को कोर्ट में पेश करने की भी मांग की गई थी. जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 6 जुलाई को तय की है.
 

वहीं सलमान खान की बात करें तो सलमान इनदिनों अपनी आने वाली फिल्म ट्यूबलाइट के प्रमोशन में लगे हुए हैं. उनकी यह फिल्म जल्द ही पर्दे पर धमाल मचाने आ रही हैं. इस फिल्म में सलमान खान के अलावा सोहेल खान भी हैं. फिल्म का ट्रेलर पहले ही रिलीज कर दिया गया है.

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