नई दिल्ली : एक्ट्रेस जिया खान की आत्महत्या के मामले में उनकी मां राबिया खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने राबिया को जोरदार झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है. इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि राबिया पहले निचली अदालत में याचिका दाखिल करें.
जिया खान की मां ने याचिका दाखिल करके बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इससे पहले राबिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट से जिया खान के केस की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की मांग की थी, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था.
कोर्ट के इसी फैसले को चुनौती देने के लिए और इस केस के लिए एसआईटी गठित करने की मांग को लेकर राबिया खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे अब सर्वोच्च अदालत ने भी खारिज कर दिया.
बता दें कि 3 जून, 2013 को बॉलीवुड अभिनेत्री जिया को उनके घर में पंखे से लटके हुए पाया गया. मुम्बई पुलिस द्वारा खुदखुशी का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन जिया की मां राबिया खान ने जिया के नज़दीकी मित्र सूरज पंचोली पर जिया को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था.
बाद में राबिया ने सूरज पर जिया की हत्या का इल्ज़ाम लगाया. सूरज को आईपीसी की धारा-306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत गिरफ़्तार भी किया गया था, लेकिन 21 दिन बाद उसे कोर्ट से जमानत मिल गई थी.