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जोधपुर हाईकोर्ट ने काला हिरण मामले में सलमान को किया बरी

सलमान खान को जोधपुर हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने सलमान को काला हिरण शिकार के दोनों केस में बरी कर दिया है.

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  • July 25, 2016 5:20 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
जोधपुर. Salman Khan को जोधपुर हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने सलमान को काला हिरण शिकार के दोनों केस में बरी कर दिया है.
 
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सलमान पर शिकार के 3 मामले 
 
Salman Khan पर साल 1998 में फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं की शूटिंग के दौरान तीन अलग-अलग घटनाओं में काले हिरण के शिकार का आरोप था. इसके अलावा उनके ऊपर यह भी आरोप था कि शिकार की इन घटनाओं में उन्होंने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया. उनके लाइसेंस की अवधि 22 सितंबर 1998 को समाप्त हो चुकी थी. उस समय सलमान के पास दो हथियार थे, जिनमें से एक रिवाल्वर पॉइंट 32 एक राइफल पॉइंट 22 थी. 
 
हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट
 
सलमान के खिलाफ तीन अलग-अलग जगह पर हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर 12 अक्टूबर 1998 को गिरफ्तार किया गया था. जहां पांच दिन बाद बो जमानत पर रिहा हुए थे. 
 
भवाद शिकार मामला
 
इसके बाद भवाद शिकार के एक मामले में 17 फरवरी 2006 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सलमान को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई थी. जिसमें वो बरी हो गए हैं.
 
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घोड़ा फार्म हाउस क्षेत्र में शिकार का मामला
 
इसके तुरंत दिनों बाद ही Salman Khan को घोड़ा फार्म हाउस क्षेत्र में शिकार मामले में 10 अप्रैल 2006 को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा और पच्चीस हजार का जुर्माना लगाया था.

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