नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर आमिर खान को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने सत्यमेव जयते शो में राष्ट्रीय चिन्ह के इस्तेमाल को गलत नहीं बताया है. कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल किया जा सकता है.
शीर्ष अदालत ने आमिर खान के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि हाईकोर्ट पहले ही यह फैसला दे चुका है कि राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल किया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते याचिकाकर्ता से सवाल किया है कि राष्ट्रीय चिन्ह के इस्तेमाल में क्या परेशानी है. इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर इससे याचिकाकर्ता किसी तरह से प्रभावित हो रहा है तो वह पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकता है.
क्या है मामला ?
याचिका में कहा गया था कि आमिर खान के सीरियल ‘सत्यमेव जयते’ में राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है, जो कि प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रोपर यूज एक्ट1950 और प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रोपेर यूज 2005 का उल्लंघन है.