नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को निर्देश दिया है कि वो तिहाड़ जेल के समक्ष 15 जुलाई को सरेंडर कर दें ताकि वह अपनी बची हुई छह दिन की सजा काट सकें. साल 2013 में एक गलत हलफनामा दायर करने के मामले में हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को दस दिन कैद की सजा दी थी. यादव अपनी सजा में से चार दिन पहले ही जेल में बिता चुके हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि यादव ने नियमों का पालन नहीं किया है. उनको अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया गया,उसके बाद भी उन्होंने झूठ ही बोला था.इस मामले में काफी समय से केस चल रहे हैं. जिसमें बार-बार उसने अपने द्वारा दी गई अंडरटेकिंग को उल्लंघन किया है.
दरअसल इस मामले में राजपाल यादव के खिलाफ कोर्ट को गुमराह करने के मामले में अवमानना की कार्रवाई शुरू की गई थी. उसने एक सिविल केस में कोर्ट के समक्ष गलत तथ्य रखे थे. यह केस यादव और उनकी पत्नी के खिलाफ दिल्ली एक बिजनेसमैन ने दायर किया था और अपने पांच करोड़ रुपए वापिस मांगे थे.
यादव ने कोर्ट के समक्ष दो दिसम्बर 2013 को एक हलफनामा दायर किया था. जो फर्जी था और उस पर यादव की पत्नी के फर्जी हस्ताक्षर भी थे. इसी मामले में यादव को दस दिन कैद की सजा दी गई थी.