नई दिल्ली. टीवी अभिनेत्री प्रत्युषा बनर्जी के ब्वॉयफ्रेंड राहुल राज को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने प्रत्युषा के माता पिता की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने राहुल के अग्रीम जमानत को रोकने की मांग की थी.
मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि पुलिस को जांच में लगता है कि राहुल को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी चाहिए तो वह हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती है. प्रत्युषा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि यह मामला हत्या के लिए उकसाने का नहीं, बल्कि हत्या का है, हालांकि राहुल को अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के जज ने अपने फैसले में कहा था कि आखिरी बातचीत के आधार पर यही लगता कि कि वो एकदूसरे से बहुत प्यार करते थे. ऐसे में बिना किसी सूइसाइड नोट के हम हाई कोर्ट के आदेश में दखल नहीं दे सकते. बता दें प्रत्युषा बनर्जी के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फ़ैसले को चुनौती देते हुए एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि राहुल को जमानत दी जाती है तो वह इस मामले के अहम सबूतों को मिटा सकता है.
प्रत्युषा के परिजनों के मुताबिक यह मामला सुसाइड का नहीं है, बल्कि राहुल ने अपने दोस्त के साथ मिलकर प्रत्युषा कि हत्या की है, क्योंकि प्रत्युषा के शरीर पर कई गहरे जख्म के निशान हैं. वहीं परिजनों की ओर से दायर याचिका में कहा यह भी कहा गया है कि पुलिस जानबूझ कर राहुल को अरेस्ट नहीं कर रही है.
बता दें कि 1 अप्रैल को टीवी अभिनेत्री प्रत्युषा बनर्जी अपने अँधेरी के घर में रहस्मय हालात में मृत पाई गई थी। जाँच एजेंसी ने उनके बॉय फ्रेंड राहुल पर प्रत्युषा बनर्जी को खुदखुशी के लिए उकसाने का सन्देश जताया है