नई दिल्ली. टीवी एक्ट्रेस और बालिका वधू फेम प्रत्युषा बनर्जी के माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट से प्रत्यूषा के ब्वॉयफ्रैंड राहुल राज सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने की मांग की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में 30 मई को सुनवाई होगी.
अपनी याचिका में प्रत्युषा के पिता ने पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फ़ैसले को चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि राहुल को जमानत मिलने से इस मामले में कई अहम सबूतों को वो नष्ट कर सकता है. इतना ही नहीं वो सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ भी कर सकता है.
अभिभावकों के मुताबिक ये खुदखुशी का मामला नहीं है. उनका कहना है कि राहुल ने अपने दोस्त के साथ मिलकर प्रत्युषा की हत्या की है, क्योंकि प्रत्युषा के शरीर पर कई गहरे जख्म के निशान पाए गए थे.
याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने जानबूझ कर राहुल को गिरफ्तार नहीं किया और उसे मौका दिया कि वो हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर राहत पा सके. याचिका में हाई कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाया गया है और कहा गया है कि हाई कोर्ट ने जांच एजेंसी की दलीलों को नकार दिया जबकि एजेंसी ने जमानत न देने के 15 मजबूत आधार दिए थे.
बता दें कि 1 अप्रैल को टीवी अभिनेत्री प्रत्युषा बनर्जी मुंबई में अपने अँधेरी के घर में रहस्मय हालात में मृत पाई गई थी. जांच एजेंसी ने उनके ब्वॉयफ्रैंड राहुल पर प्रत्युषा बनर्जी को खुदखुशी के लिए उकसाने का सन्देह जताया है.